एनएच-74 घोटाला मामले में आरोपित बिल्डर प्रिया की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर
सुप्रीम कोर्ट ने करीब तीन सौ करोड़ के एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में जेल में बंद बिल्डर प्रिया शर्मा की जमानत मंजूर कर ली है।
नैनीताल, जेएनएन : सुप्रीम कोर्ट ने करीब तीन सौ करोड़ के एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में जेल में बंद बिल्डर प्रिया शर्मा की जमानत मंजूर कर ली है। प्रिया ने नैनीताल हाई कोर्ट के पिछले साल 21 दिसंबर को जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर की थी।
यहां उल्लेखनीय है कि घोटाले की जांच कर रही एसआइटी द्वारा पिछले दिनों एंटी करप्शन कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है, जबकि कोर्ट ने बिल्डर प्रिया व सुधीर चावला के खिलाफ आरोप भी तय कर दिए हैं। प्रिया व सुधीर पर आरोप था कि उन्होंने काशीपुर के कुंडा में किसान अजमेर समेत पांच भाईयों की भूमि को षडयंत्र कर बेकडेट में परिवर्तन कर दिया। 23 करोड़ का मुआवजा भुगतान कराया और 40 फीसद कमीशन बिचौलिये जीशान के खाते में तथा किसान सुखदेव द्वारा एक करोड़ 35 लाख और अन्य किसानों द्वारा भी करोड़ से अधिक खाते में हस्तांतरित करवाए। 24 जून को जीशान द्वारा एलाइड प्लस इन्फ्रा के खाते में 50 लाख आरटीजीएस द्वारा ट्रांसफर किए, शेष रकम नगद दी। इसके अलावा भ्रष्ट साधनों पर असर डालने के लिए कमीशन लेकर राजस्व अधिकारियों को दिया गया। प्रिया पर धारा-420, 467, 471 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। पिछले साल दिसंबर में हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हुई तो प्रिया ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति खानविल्कर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने प्रिया की जमानत मंजूर कर ली।
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