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हल्द्वानी में नाबालिग बच्चे और उनके अभिभावक हो जाएं सावधान, ऐसा किया तो पड़ेगा डंडा, SP क्राइम के सख्त निर्देश

SP crime Haldwani guideline to children and parents एसपी क्राइम ने कहा कि नाबालिग बच्चों के दोपहिया वाहन चलाने पर पहले से रोक है लेकिन स्कूलों में यह देखने को मिल रहा है कि नाबालिग दोपहिया वाहनों से आ रहे हैं। पकड़े जाने पर वाहनों को सीज कर दिया जाएगा।

By Jagran NewsEdited By: Rajesh VermaPublished: Sun, 27 Nov 2022 08:34 PM (IST)Updated: Sun, 27 Nov 2022 08:34 PM (IST)
हल्द्वानी में नाबालिग बच्चे और उनके अभिभावक हो जाएं सावधान, ऐसा किया तो पड़ेगा डंडा, SP क्राइम के सख्त निर्देश
स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय पुलिस का पहरा रहेगा।

हल्द्वानी, जागरण संवाददाता : SP crime Haldwani guideline to children and parents: दोपहिया वाहनों से नाबालिग बच्चों के स्कूल आने पर अब पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसे लेकर स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और बच्चों के अभिभावकों से बात की जाएगी। स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय पुलिस का पहरा रहेगा। स्कूल परिसर की 100 मीटर की परिधि पर बीड़ी, सिगरेट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी।

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पुलिस सभी स्कूलों में करेगी चेकिंग

यह निर्देश रविवार को एसपी क्राइम डा. जगदीश चंद्र ने जिले के पुलिस क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष व चौकी प्रभारियों को वर्चुअल बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों के दोपहिया वाहन चलाने पर पहले से रोक है, लेकिन स्कूलों में यह देखने को मिल रहा है कि नाबालिग दोपहिया वाहनों से आ रहे हैं। जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। सभी स्कूलों में पुलिस चेकिंग करेगी।

पकड़े गए तो वाहन होगा सीज

एसपी क्राइम ने कहा कि पकड़े जाने पर वाहनों को सीज कर दिया जाएगा। अभिभावकों और बच्चों की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा एसपी क्राइम ने सड़क के दोनों तरफ हुए अतिक्रमण को हटाने, वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने, एनडीपीएस के अपराधियों की चल अचल संपत्ति व आर्थिक स्रोतों का पता लगाकर कार्रवाई करने व सीज मालों के निस्तारण में विशेष प्रगति लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर कोतवाल हरेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे।

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आई रेड एप अपडेट न होने पर नाराजगी

एसपी क्राइम डा. जगदीश चंद्र ने आई रेड एप पर सड़क दुर्घटनाएं अपडेट नहीं होने पर नाराजगी जताई। निर्देश दिए कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण शत-प्रतिशत आइ रेड एप में फीड किया जाए। सड़क दुर्घटनाओं के मुकदमों की विवेचना 90 दिन में पूरी की जाए।

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