हर उड़ान में 25 हजार रॉयल्टी को हाईकोर्ट में दी चुनौती
हेली कंपनियां हर उड़ान में 25 हजार रुपये रॉयल्टी लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। कोर्ट ने मामले में सुनवाई जारी रखते हुए अगली तिथि दस जुलाई नियत की है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हर उड़ान में 25 हजार रुपये रॉयल्टी लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ हेली कंपनियां हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। कोर्ट ने मामले में सुनवाई जारी रखते हुए अगली तिथि दस जुलाई नियत की है।
एविएशन हेरीटेज कंपनी ने हेली सेवाओं पर प्रति उड़ान 25 हजार रॉयल्टी लगाने को गलत बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा उत्तराखंड के वायु क्षेत्र में चार्टेड प्लेन उड़ाने के एवज में यह रॉयल्टी लगाई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि रॉयल्टी लगाना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जबकि राज्य सरकार ने रॉयल्टी लगाई है। इसके अलावा राज्य सरकार हेली सेवाओं से पांच हजार रुपये लैंडिंग शुल्क भी वसूल रही है। इस प्रकार एक सेवा से दो तरह के शुल्क नहीं वसूले जा सकते। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली तिथि दस जुलाई नियत की है।
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