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गृह जनपद में तैनात हरिद्वार के जिला शिक्षाधिकारी को हाई कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब nainital news

शासनादेश के विपरीत गृह जनपद में जमे हरिद्वार के जिला शिक्षाधिकारी ब्रह्मïपाल सिंह सैनी को नैनीताल हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 24 फरवरी तक जवाब मांगा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 15 Feb 2020 10:24 AM (IST)Updated: Sat, 15 Feb 2020 10:24 AM (IST)
गृह जनपद में तैनात हरिद्वार के जिला शिक्षाधिकारी को हाई कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब nainital news
गृह जनपद में तैनात हरिद्वार के जिला शिक्षाधिकारी को हाई कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब nainital news

नैनीताल, जेएनएन : नैनीताल हाई कोर्ट ने हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मïपाल सिंह सैनी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। शासनादेश की अवेहलना करने के लिए सैनी को यह नोटिस दिया गया है। सैनी को 24 फरवरी तक हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। हाई कोर्ट ने विभागीय अनियमितता व 2017 से गृह जनपद में तैनाती के खिलाफ  दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के मामले में यह नोटिस दिया है।

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दो सदस्यीय खंडपीठ में सुनवाई

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी पदम कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि 2017 से हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी सैनी अपने गृह जनपद में तैनात हैं। उनके द्वारा विभाग में कई अनियमितताएं की गई हैं जबकि शासनादेश के अनुरूप अधिकारी को गृह जनपद में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

रसूख के चलते हरिद्वार में जमे हैं सैनी

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि पूर्व में उक्त शिक्षा अधिकारी का स्थानांतरण बागेश्वर किया गया था परंतु अपने रसूख के चलते उन्हें दुबारा हरिद्वार स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य सचिव लोकायुक्त, महानिदेशक शिक्षा व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्यावेदन भेजे गए, विभागीय जांच में भ्रष्टïाचार के आरोप सही पाए गए मगर शासन की ओर से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में इन तथ्यों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है।  खंडपीठ ने पूरे मामले में राज्य सरकार के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।

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