रुड़की में छह साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म... फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच को उम्रकैद
रुड़की में छह वर्षीय बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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संवाद सहयोगी, जागरण, हरिद्वार। अपहरण के बाद छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में चार वर्ष बाद अदालत का फैसला आया है।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की रमेश सिंह ने इस मामले में पांच को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांचों पर संयुक्त रूप से 15 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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घटना 24 जून 2022 की रुड़की क्षेत्र की है। शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी और विवेक कुश ने बताया कि भीख मांग कर गुजारा करने वाली महिला अपनी छह वर्षीय बेटी के साथ कलियर से रुड़की जा रही थी।
तभी वहां इमलीखेड़ा कलियर निवासी महक सिंह उर्फ सोनू अपने चार दोस्तों ग्राम बहलना, भोपा मुजफ्फरनगर निवासी राजीव उर्फ विक्की, सुबोध कुमार, साल्हापुर, देवबंद जिला सहारनपुर निवासी सोनू तेजियान व जगदीश के साथ वहां अपनी गाड़ी लेकर आया।
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उन्होंने महिला को 100 रुपये दिए और गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद महक सिंह ने बच्ची के साथ गन्ने के खेत में दुष्कर्म किया और मेन रोड पर दोनों उतारकर भाग गए। अगले दिन पांचों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। बालिका का रुड़की के सरकारी अस्पताल इलाज चला। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई।
