असम: चार वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में मौत की सजा, 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
असम के धुबरी जिले में 2023 में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या किए जाने के ...और पढ़ें

असम: चार वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में मौत की सजा (सांकेतिक तस्वीर)
HighLights
पोक्सो कोर्ट ने अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का माना
उस पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
पीटीआई, गुवाहाटी। असम के धुबरी जिले में 2023 में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या किए जाने के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई। पोक्सो कोर्ट ने अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का माना।
सरकारी वकील ने बताया कि बिलासीपारा की अतिरिक्त और जिला अदालत के स्पेशल जज राणा दत्ता ने सोमवार को दोषी उत्पल राय को भारतीय दंड संहिता और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अतिरिक्त सजा और जुर्माना लगाया।
जज ने राय को हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी।
दुष्कर्म के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और जुर्माना न भरने पर छह महीने की साधारण कैद की सजा तय की गई। सबूत मिटाने और गलत जानकारी देने के जुर्म में पांच साल की कठोर कैद और 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने दोषी को एक बच्चे के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न (पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट) के लिए 20 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ चलेंगी।
