यात्री के बैग से सामान गायब, उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया को माना दोषी
यात्री के बैग से सामान गायब होने पर उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया को दोषी ठहराया है। साथ ही गायब हुए सामान की क्षतिपूर्ति के आदेश दिए हैं।
By Edited By: Published: Sat, 05 Jan 2019 05:50 PM (IST)Updated: Sat, 05 Jan 2019 06:45 PM (IST)
रुड़की, जेएनएन। जिला उपभोक्ता फोरम ने हवाई यात्रा के दौरान यात्री के बैग से सामान गायब होने के लिए एयर इंडिया को दोषी माना है। फोरम ने पीड़ित उपभोक्ता को गायब हुए सामान की क्षतिपूर्ति के लिए एक लाख 60 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ और पांच हजार रुपये वाद खर्च के दिए जाने का फैसला सुनाया। एयर इंडिया को यह राशि संबंधित दोषी अधिकारी के वेतन से काटने के आदेश भी दिए हैं।
रुड़की के गीतांजलि विहार निवासी सुजाता देवी अपने रिश्तेदारों के साथ 14 फरवरी 2013 को नई दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट से इंफाल गई थी। यात्रा पूरी करने पर उनका एक बैग गुम हो गया। शिकायत के बाद बैग तो मिल गया, लेकिन उसका ताला टूटा हुआ था। बैग से सोने के कुंडल के दो सेट और कंगन गायब थे। बैग में रखा सोने के अन्य आभूषण भी टूटे हुए मिले।
बार-बार अनुरोध करने पर भी एयर इंडिया ने उन्हें जब क्लेम नहीं दिया तो पीड़ित सुजाता देवी ने चार मार्च 2013 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कुंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने घटना के लिए एयर एंडिया को जिम्मेदार माना। फोरम ने एयर इंडिया को सेवाओं में कमी के लिए दोषी मानते हुए पीड़िता को ब्याज सहित क्षतिपूर्ति और वाद खर्च देने के आदेश दिए।
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