सुमित हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, एक-एक लाख का अर्थदंड भी
कोटद्वार के चर्चित सुमित पटवाल हत्याकांड में लिप्त चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोटद्वार, जेएनएन। जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कोटद्वार के चर्चित सुमित पटवाल हत्याकांड में लिप्त चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन अभियुक्तों पर एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न दिए जाने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा।
22 मार्च 2015 की शाम करीब छह बजे लालपुर के अंतर्गत बेलाडाट चौराहे पर बाइक में सवार अज्ञात बदमाशों ने मानपुर निवासी सुमित पटवाल (28 वर्ष) पुत्र स्व. सतीश पटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 25 मार्च को हत्या के षडयंत्र में शामिल मानपुर निवासी दीपक रावत को गिरफ्तार किया था।
दीपक की गिरफ्तारी के अगले दिन ही पूरे हत्याकांड के मास्टर माइंड ग्राम गोकुल (मवाधार-पौड़ी) सुरेंद्र नेगी उर्फ सूरी पुत्र गणपत सिंह को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। साथ ही हत्याकांड को अंजाम देने वाले ग्राम तल्हेड़ी बुजुर्ग (देवबंद, सहारनपुर) निवासी विशाल कुमार उर्फ जौली पुत्र विजेंद्र कुमार और ग्राम दल्हेड़ी (बड़गांव, सहारनपुर) निवासी जौनी शर्मा पुत्र जयपाल शर्मा को गिरफ्तार कर दिया गया।
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मामले की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में चली। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी ने तमाम गवाहों को सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उन्होंने बताया कि जुर्माने की धनराशि में से दो लाख रुपये मृतक सुमित पटवाल की माता सतेश्वरी देवी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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