दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
हरिद्वार: गंगनहर रुड़की कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जम
हरिद्वार: गंगनहर रुड़की कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पोक्सो, अपर सत्र न्यायाधीश अंजू श्रीजुयाल ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि ग्राम पनियाला चन्दापुर निवासी फरीद पुत्र इरशाद पर 11 अप्रैल 2015 को चौदह वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने गंगनहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि आरोपी फरीद उसकी चौदह वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग बच्ची को आरोपी के कब्जे से 13 अप्रैल 2015 को रुड़की बस स्टैंड से बरामद किया था। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयानों में फरीद पर दुष्कर्म किए जाने का भी आरोप लगाया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी फरीद की जमानत याचिका खारिज कर दी है।