नहीं काटने पड़ेंगे परिवहन विभाग के चक्कर, अब लर्निंग व डुप्लीकेट लाइसेंस समेत 16 सेवाएं होंगी आनलाइन
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) के सहयोग से साफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने परिवहन विभाग की 16 सेवाओं को चिह्नित किया था। इनके लिए आवेदकों को विभाग आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें दलालों से भी मुक्ति मिल सकेगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश में अब आमजन को लर्निंग लाइसेंस व डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए विभाग 16 सेवाओं को आनलाइन करने की तैयारी कर रहा है।
इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) के सहयोग से साफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। इस साफ्टवेयर के पूरा होने के बाद इन योजनाओं को पूर्ण रूप से आनलाइन कर दिया जाएगा। आनलाइन सेवा लेने के लिए आवेदक को आधार नंबर का उल्लेख करना होगा।
16 सेवाओं को चिह्नित किया
प्रदेश में इस समय परिवहन विभाग के विभिन्न कार्य आनलाइन तो हुए हैं लेकिन इनमें एक न एक बार आवेदकों को परिवहन विभाग जरूर जाना पड़ता है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने परिवहन विभाग की 16 सेवाओं को चिह्नित किया था। मकसद यह कि इन सेवाओं से जुड़ा सारा कार्य आनलाइन किया जाएगा।
आवेदक इसके लिए विभागीय वेबसाइट पर जाकर संबंधित सेवा के संबंध में आवेदन कर फीस जमा कर सकें। इनके लिए आवेदकों को विभाग आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें दलालों से भी मुक्ति मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से यह अपेक्षा की थी कि इस दिशा में त्वरित कदम उठाए जाएं।
एनआइसी ने साफ्टवेयर पर काम करना शुरू कर दिया
अब इस कड़ी में परिवहन विभाग ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इन सेवाओं को पूर्ण रूप से आनलाइन करने के लिए परिवहन विभाग ने एनआइसी का सहयोग लिया। इसके लिए एनआइसी ने साफ्टवेयर पर काम करना शुरू कर दिया है। जिस पर तेजी से काम चल रहा है।
इस साफ्टवेयर के जून अंत तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आनलाइन सेवा का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपने आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके आधार पर ही उसकी पहचान भी होगी।
इन प्रमुख सेवाओं को किया जा रहा शामिल
लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व लाइसेंस में पता बदलना, लाइसेंस से किसी श्रेणी के वाहन का प्रकार हटवाना, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना, वाहन के टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन का आवेदन, नए वाहन का रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एनओसी जारी करना, वाहन का स्वामित्व बदलना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में पता बदलने की सूचना देना, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए आवेदन।