उत्तराखंड में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना एक साल के लिए बढ़ी, इस तरह मिलता है लाभ
उत्तराखंड सरकार ने पंजीकृत व्यापारियों के लिए व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। यह ...और पढ़ें

यह तस्वीर एआई से बनाई गई है
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के निरंतर संचालन को प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है।
योजना अब 19 नवंबर 2026 से 18 नवंबर 2027 तक संचालित होगी। राज्य कर विभाग की इस योजना के माध्यम से व्यापारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
शासन की ओर से शनिवार को इस संबंध में आयुक्त, राज्य कर को पत्र भेजकर स्वीकृति की जानकारी दी है। इसमें पूर्व में जारी शासनादेश के क्रम में योजना को एक वर्ष तक आगे संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है।
इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक संबल उपलब्ध कराना है।
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