उत्तराखंड में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, आ गई आवेदन की तिथि
उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खोल दिया है। पात्र खिलाड़ी ...और पढ़ें


समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवा का रास्ता खुल गया है। राज्य सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न सरकारी नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके लिए 25 सितंबर, 2021 से 25 सितंबर, 2026 के बीच खेल नीति में उल्लिखित खेलों के पदक विजेताओं खिलाड़ियों को नौ अक्टूबर तक आवेदन करना होगा।
प्रदेश सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नए पदों का सृजन किया है। अब इन पदों के सापेक्ष आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं। खेल निदेशालय की ओर से इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है।
पात्र खिलाड़ी खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञप्ति, शासनादेश और आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने खिलाड़ियों से आवेदन करने से पहले निर्धारित पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ने को कहा है।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के पात्र खिलाड़ियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिभा को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानजनक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।
स्थायी निवासी होना जरूरी
आउट आफ टर्न सरकारी सेवा के लिए आवेदन करने वाले खिलाड़ी का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास अंतरराष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने की उपलब्धि होनी चाहिए। पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, अन्य शर्तों और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी खेल निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गई है।
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इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि खिलाड़ी जिस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने के बाद नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, उससे पूर्व उन्हें उत्तराखंड की ओर से राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
