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सौर ऊर्जा से बिजली लेने वालों को राहत, ट्रांसमिशन बिलिंग शुल्क खत्म

Published: Fri, 23 Oct 2026 07:26 AM (IST)

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने टीवीएस श्रीचक्र लिमिटेड को कैप्टिव सोलर प्लांट से बिजली लेने पर राहत दी है। आयोग ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

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राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने कैप्टिव सोलर प्लांट से बिजली लेने वाली कंपनी टीवीएस श्रीचक्र लिमिटेड को राहत दी है।

आयोग ने यूपीसीएल और पीटीसीयूएल को निर्देश दिए हैं कि इविंसिया रिन्यूएबल्स कंपनी के दो सोलर प्लांट से टीवीएस श्रीचक्र को मिलने वाली बिजली पर लागू ट्रांसमिशन और बिलिंग चार्ज तत्काल बंद किए जाएं।

पीटीसीयूएल पहले वसूले गए इन शुल्कों की भी जांच करेगा। अतिरिक्त राशि वसूली गई होने पर उसे वापस करने या आगे के बिल में समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग ने यह आदेश 13 अक्टूबर को टीवीएस श्रीचक्र लिमिटेड और इविंसिया रिन्यूएबल्स की ओर से दायर याचिका पर दिया। मामला कैप्टिव सोलर प्लांट से बिजली लेने पर लगने वाले शुल्क और अन्य सुविधाओं से जुड़ा था।

आयोग ने कहा कि सोलर नीति और लागू नियमों के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नियमानुसार दिया जाना चाहिए। बिजली शुल्क और ग्रीन सेस में छूट का फैसला संबंधित सरकारी कानूनों और आदेशों के आधार पर होगा।

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