उत्तराखंड में टू-व्हीलर पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी, लगेगा 1000 का जुर्माना
उत्तराखंड में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का ...और पढ़ें

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राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी को भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। सड़क दुर्घटनाओं में पीछे बैठी सवारियों के घायल होने और मृत्यु के मामलों को देखते हुए परिवहन विभाग इस नियम का सख्ती से पालन कराने की तैयारी कर रहा है।
नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग का जोर केवल चालक ही नहीं, बल्कि उसके साथ यात्रा करने वाली सवारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी है।
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसमें एक बात जो सामने आई है वह यह है कि बिना हेलमेट चालक व उनके पीछे बैठने वाले सवार सड़क दुर्घटनाओं में हताहत अधिक होते हैं। यह भी पाया गया है कि अधिकांश में चालक तो हेलमेट पहनने के कारण बच जाता है लेकिन पीछे बैठी सवारियां गंभीर रूप से चोटिल होती हैं।
सिर में चोट लगने से बढ़ जाता है जान जाने का खतरा
हेलमेट नहीं पहनने की स्थिति में सिर में चोट लगने से जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि अब बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामलों में चालान की संख्या बढ़ रही है। इस वर्ष बिना हेलमेट के 2.98 लाख चालान हो चुके हैं। गत वर्ष यह संख्या 1.57 लाख थी।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दोपहिया वाहनों में पीछे बैठने वाली सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य करने और ऐसा न होने पर चालान करने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था प्रदेश में पहले से ही लागू है, लेकिन इसका सख्ती से अनुपालन नहीं हो पा रहा है। अब समिति के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को इस दिशा में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह का कहना है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य करने को लेकर जल्द ही वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसमें चालान से अधिक जोर आमजन को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने पर रहेगा।
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