Move to Jagran APP

उत्तराखंड को बड़ी राहत, अब 20 लाख टर्नओवर पर जीएसटी में पंजीकरण

नर्इ दिल्ली में हुर्इ जीएसटी काउंसिल की बैठक में उत्तराखंड को बड़ी राहत मिली है। अब दस लाख के टर्नओवर की जगह 20 लाख तक के टर्नओवर होने पर जीएसटी में पंजीकरण कराना होगा।

By Edited By: Published: Sun, 22 Jul 2018 03:01 AM (IST)Updated: Wed, 25 Jul 2018 05:12 PM (IST)
उत्तराखंड को बड़ी राहत, अब 20 लाख टर्नओवर पर जीएसटी में पंजीकरण
उत्तराखंड को बड़ी राहत, अब 20 लाख टर्नओवर पर जीएसटी में पंजीकरण

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: जीएसटी काउंसिल की शनिवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में उत्तराखंड को खासी राहत मिली है। अब दस लाख तक के टर्नओवर की जगह 20 लाख तक टर्नओवर होने पर जीएसटी में पंजीकरण कराना होगा। 

loksabha election banner

नई दिल्ली में शनिवार को विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेने के बाद वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि जीएसटी एक्ट में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया है। इसका बिल लोकसभा में पेश होगा। उत्तराखंड समेत जिन छह राज्यों पांडिचेरी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार को जीएसटी आने के बाद राजस्व में नुकसान हो रहा था।

इन राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। यह समिति अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीकरण के माइग्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त की गई है। साथ ही पहले हर महीने रिट‌र्न्स दाखिल करने की अनिवार्यता में संशोधन कर तीन माह किया गया है।

इससे पांच करोड़ के टर्न ओवर वाले कारोबारियों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सकारात्मक फैसलों से उत्तराखंड को राजस्व में हो रहे नुकसान से जल्द राहत मिल सकेगी। साथ ही व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

यह भी पढ़ें: सिंगापुर-पनामा के निवेश से चमकेगा उत्तराखंड

यह भी पढ़ें: बिल्डर को हर दिन चुकाने होंगे एक लाख, पेनल्टी नोटिस जारी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.