उत्तराखंड को बड़ी राहत, अब 20 लाख टर्नओवर पर जीएसटी में पंजीकरण
नर्इ दिल्ली में हुर्इ जीएसटी काउंसिल की बैठक में उत्तराखंड को बड़ी राहत मिली है। अब दस लाख के टर्नओवर की जगह 20 लाख तक के टर्नओवर होने पर जीएसटी में पंजीकरण कराना होगा।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: जीएसटी काउंसिल की शनिवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में उत्तराखंड को खासी राहत मिली है। अब दस लाख तक के टर्नओवर की जगह 20 लाख तक टर्नओवर होने पर जीएसटी में पंजीकरण कराना होगा।
नई दिल्ली में शनिवार को विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेने के बाद वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि जीएसटी एक्ट में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया है। इसका बिल लोकसभा में पेश होगा। उत्तराखंड समेत जिन छह राज्यों पांडिचेरी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार को जीएसटी आने के बाद राजस्व में नुकसान हो रहा था।
इन राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। यह समिति अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीकरण के माइग्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त की गई है। साथ ही पहले हर महीने रिटर्न्स दाखिल करने की अनिवार्यता में संशोधन कर तीन माह किया गया है।
इससे पांच करोड़ के टर्न ओवर वाले कारोबारियों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सकारात्मक फैसलों से उत्तराखंड को राजस्व में हो रहे नुकसान से जल्द राहत मिल सकेगी। साथ ही व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
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