बिल्डर को हर दिन चुकाने होंगे एक लाख, पेनल्टी नोटिस जारी
रेरा ने निवेशक को ब्याज के अलावा 19 लाख 855 रुपये न लौटाने पर प्रतिदिन के हिसाब से एक लाख रुपये पेनाल्टी लगाने का नोटिस जारी किया है।
देहरादून, [जेएनएन]: रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के आदेश की नाफरमानी रुड़की के नीसू कंस्ट्रक्शन पर भारी पड़ सकती है। रेरा अध्यक्ष विष्णु कुमार ने पूर्व में जारी आदेश के मुताबिक निवेशक को ब्याज के अलावा 19 लाख 855 रुपये न लौटाने पर प्रतिदिन के हिसाब से एक लाख रुपये पेनल्टी लगाने का नोटिस जारी किया है।
मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, चकराता रोड निवासी अनिल कुमार अरोड़ा व पूनम अरोड़ा ने नीसू कंस्ट्रक्शन की रुड़की स्थित परियोजना में दो बेडरूम का फ्लैट बुक कराया था। इसके लिए बिल्डर को अगस्त 2012 से मई 2016 के बीच 19 लाख 855 रुपये दिए थे। तय समय के भीतर फ्लैट उपलब्ध न कराने पर उन्होंने बिल्डर से राशि लौटाने की मांग की थी। इसके बाद भी जब उन्हें रकम नहीं मिली तो उन्होंने रेरा में इसकी शिकायत की। 11 मई 2018 को रेरा ने अनिल व पूनम की समस्त जमा राशि में एसबीआइ के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में दो फीसद जोड़कर राशि लौटाने के आदेश दिए थे।
इसके लिए बिल्डर को 45 दिन का समय दिया गया था। तय समय के भीतर रकम न लौटाने पर रेरा ने बिल्डर को 26 जुलाई तक संपूर्ण राशि का भुगतान 10.5 फीसद ब्याज समेत करने के आदेश दिए हैं। साथ ही नोटिस जारी किया है कि आदेश का अनुपालन न करने पर क्यों न 26 जून 2018 से प्रतिदिन एक लाख रुपये की पेनाल्टी लगा दी जाए। नोटिस का जवाब देने के लिए भी बिल्डर को 26 जुलाई तक का समय दिया गया है।
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