यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 12, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Uttarakhand Crime News: पेंशनर हो जाएं सतर्क, जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर काल कर रहे साइबर ठग
Uttarakhand Crime News पेंशनर सतर्क हो जाएं। साइबर ठग जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर काल कर रहे। मुख्य कोषाधिकारी ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, देहरादूनः Uttarakhand Crime News: पेंशन की निरंतरता के लिए पेंशनरों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराना होता है। इसके लिए वयोवृद्ध पेंशनर खासे परेशान रहते हैं। इस स्थिति को भांपते हुए साइबर ठग जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर पेंशनरों को काल कर रहे हैं। वह खुद को कोषागार कार्मिक बताते हैं।
इस संबंध में मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी ने सभी पेंशनरों को आगाह किया है। उनका कहना है कि कोषागार से पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र के लिए किसी तरह का काल नहीं किया जाता है। यदि ऐसा कोई काल आता है तो संबंधित व्यक्ति के साथ अपनी कोई जानकारी साझा न करें।
मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी के मुताबिक ऐसी कई शिकायतें उन्हें मिली हैं। हालांकि, अब तक किसी मामले में ठगी की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि पेंशनरों को मोबाइल नंबर 7044534165 और 8609657519 से काल की जा रही है। काल करने वाले व्यक्ति पेंशनरों से विभिन्न जानकारी मांग रहे हैं। यह लोग साइबर ठग हो सकते हैं। ऐसे में यदि काल आए तो इसकी जानकारी कोषागार या नजदीकी साइबर थाने में दें।
जीवन प्रमाणन के लिए न हों परेशान, यहां करें आवेदन
पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी के मुताबिक पेंशनर किसी भी कामन सर्विस सेंटर या प्रदेश के किसी कोषागार में जाकर यह काम करवा सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय पोस्टमैन को घर पर बुलाकर भी जीवन प्रमाणन की कार्रवाई पूरी की जा सकती है।
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राज्य आंदोलनकारी नवंबर तक जमा कराएं जीवन प्रमाण पत्र
जो राज्य निर्माण आंदोलनकारी देहरादून जिले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र कलेक्ट्रेट में प्रभारी अधिकारी राज्य आंदोलनकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। मंगलवार को जारी प्रेस बयान में जिला प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी सभी पेंशन प्राप्त करने के लिए आंदोलकारियों को अक्टूबर-नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। यह प्रमाण पत्र उन बैंकों से प्राप्त किया जा सकता हैं, जहां से उन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है।