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बीमा कंपनी को देना होगा दो लाख 64 हजार का क्लेम, स्थायी लोक अदालत ने जारी किए आदेश

देहरादून निवासी सागर कटारिया ने बताया कि उन्होंने हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से पालिसी ली हुई थी। पालिसी 29 जनवरी 2021 से 28 जनवरी 2022 तक वैध थी। पीडि़त ने बताया कि नवंबर 2021 में वह बीमार हो गए। 27 नवंबर से उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चला।

By Sumit KumarEdited By: Published: Sun, 29 May 2022 04:18 PM (IST)Updated: Sun, 29 May 2022 04:18 PM (IST)
बीमा कंपनी को देना होगा दो लाख 64 हजार का क्लेम, स्थायी लोक अदालत ने जारी किए आदेश
स्थायी लोक अदालत ने दो लाख 64 हजार रुपये का क्लेम देने के आदेश जारी किए हैं।

जागरण संवाददाता, देहरादून : स्थायी लोक अदालत ने स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को पीडि़त पालिसीधारक की दो लाख 64 हजार रुपये का क्लेम देने के आदेश जारी किए हैं। देहरादून निवासी सागर कटारिया ने बताया कि उन्होंने हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से पालिसी ली हुई थी। पालिसी 29 जनवरी 2021 से 28 जनवरी 2022 तक वैध थी।

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पीडि़त ने बताया कि नवंबर 2021 में वह बीमार हो गए। 27 नवंबर से उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चला। चार दिसंबर 2021 को वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। 10 दिसंबर को एक बार फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ा। पीडि़त के इलाज पर दो लाख 70 हजार रुपये खर्चा आया, जिसका क्लेम बीमा कंपनी की ओर से नहीं दिया गया। 27 जनवरी 2022 को बीमा कंपनी की ओर से नोटिस भेजा गया कि पीडि़त पूर्व से ही बीमारी से ग्रसित है।

इसके बाद पीडि़त की ओर से स्थायी लोक अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र दायर किया गया। शनिवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि बीमा कंपनी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर पीडि़त का क्लेम खारिज किया गया था। इस परिस्थिति में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया जाता है कि वह पीडि़त के इलाज पर आए दो लाख 64 हजार रुपये खर्च मय छह प्रतिशत ब्याज के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तिथि से अदा करे।

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नगर निगम ने कारगी में हटाया अतिक्रमण

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नगर निगम ने दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रखी। शनिवार को निगम टीम ने कारगी क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की। पुलिस और एमडीडीए टीम की मदद से यहां सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाया गया टीन शेड तोड़ा गया। भूमि कर अधीक्षक विनय प्रताप ङ्क्षसह ने बताया कि कारगी में विजिलेंस दफ्तर के पीछे एक व्यक्ति ने ईंटों की दीवार व टीन शेड डाल कब्जा किया हुआ था। वह वहां गाडिय़ों की वर्कशाप चला रहा था। शिकायत पर शनिवार को जेसीबी की मदद से निगम ने अतिक्रमण तोड़ दिया। चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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