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खाने की डिलीवरी के साथ नशीले पदार्थों की भी हो रही आपूर्ति Dehradun News

खाद्य पदार्थों की डिलीवरी के माध्यम से नशीले पदार्थ भी मंगाए जा रहे हैं जिनकी चेकिंग की जानी चाहिए। यह सुझाव कॉलेज हॉस्टल और पेईंग गेस्ट संचालकों ने पुलिस को दिए।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 01:27 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 01:27 PM (IST)
खाने की डिलीवरी के साथ नशीले पदार्थों की भी हो रही आपूर्ति Dehradun News
खाने की डिलीवरी के साथ नशीले पदार्थों की भी हो रही आपूर्ति Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। खाद्य पदार्थों की डिलीवरी के माध्यम से नशीले पदार्थ भी मंगाए जा रहे हैं, जिनकी चेकिंग की जानी चाहिए। प्रेमनगर क्षेत्र में एसपी सिटी श्वेता चौबे और सीओ मसूरी नरेंद्र की देखरेख में आयोजित गोष्ठी के दौरान यह सुझाव कॉलेज, हॉस्टल और पेईंग गेस्ट संचालकों ने दिए।

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यूआइटी कॉलेज में आयोजित गोष्ठी के दौरान संचालकों ने बताया कि हॉस्टल और कालेजों के आसपास स्थित दुकानों, मेडिकल स्टोरों पर भी सिगरेट-तम्बाकू की आड़ में नशे की सामग्री छात्रों को मुहैया कराई जा रही है। संचालकों ने नंदा की चौकी से विधौली, डूंगा, धूलकोट, सुद्धोवाला क्षेत्र में समय-समय पर पुलिस की पेट्रोलिंग करने की मांग की।

एसपी सिटी ने कहा कि हॉस्टल, कॉलेज, पीजी के आसपास के होटल-दुकान और मेडिकल स्टोर में चेकिंग की जाएगी। क्षेत्राधिकारी मसूरी, थानाध्यक्ष प्रेमनगर और चौकी प्रभारी झाझरा को निर्देशित किया कि फूड सर्विस देने वाले वाहनों की चेकिंग की जाए। अगर कोई नशीला पदार्थ मिलता है तो तुरंत कार्रवाई करें। संचालकों से कहा कि बहुत जल्द कंडोली, विधौली में एक पुलिस चौकी स्थापित की जा रही है।

हॉस्टल-पीजी संचालकों को दिए यह निर्देश

  • हॉस्टल और पीजी के पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे से कवर करें। 
  • छात्र-छात्राओं का डाटा बेस तैयार कर उसकी एक प्रति थाना प्रेमनगर को उपलब्ध कराएं। 
  • स्टाफ का भी पुलिस से सत्यापन कराया जाए।
  • छात्र-छात्राओं को एडमिशन देते समय बता दिया जाए कि पुलिस नियमों का पालन करेंगे। छात्रों से इस संबंध में एक अनुबंध पत्र भी लिया जाए।
  • सुरक्षाकर्मी, गेटकीपर को निर्देशित करें कि हर छात्र-छात्रा के आने-जाने की रजिस्टर में एंट्री करें।
  • परिसर में फूड डिलीवरी करने आने वालों की भी गार्ड जांच करें कि उनके पास कोई नशीली सामग्री न हो।
  • हॉस्टल-पीजी संचालक सुनिश्चित करें कि रात्रि 10 बजे के बाद कोई भी छात्र-छात्रा बिना उचित कारण बाहर न जाए।

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  • रात्रि में कोई छात्र संदिग्ध अवस्था में घूमता पाया जाता है तो संबंधित के साथ हॉस्टल-पीजी संचालक पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। 
  • प्रत्येक हॉस्टल-पीजी संचालक सुनिश्चित कर लें कि उनके यहां जितने छात्र रहते हैं, वही उपस्थित रहें। 

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