विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 02, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Single Use Plastic Ban : देहरादून में 20 रुपये की चाऊमीन पर 100 रुपये का चालान, पहले दिन 15 हजार रुपये का जुर्माना वसूला

By Nirmala BohraEdited By:
Published: Sat, 02 Jul 2022 09:14 AM (IST)

Single Use Plastic Ban पालीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर नगर निगम देहरादून ने कार्रवाई आरंभ ...और पढ़ें

Single Use Plastic Ban : सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर नगर निगम ने की कार्रवाई
Single Use Plastic Ban : सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर नगर निगम ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, देहरादून : Single Use Plastic Ban : केंद्र व राज्य सरकार के आदेश के बाद पालीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई आरंभ कर दी है। इस दौरान एक ऐसे युवक का 100 रुपये का चालान भी किया गया, जो महज 20 रुपये की चाऊमीन पालीथिन में लेकर जा रहा था। निगम टीम ने पहले दिन करीब तीन दर्जन व्यक्तियों व व्यापारियों के चालान कर 15 हजार रुपये जुर्माना वसूला। जनता को जागरूक करने के साथ चेतावनी दी गई कि पालीथिन का उपयोग बंद कर दें।

राज्य सरकार की ओर से पालीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान पर पिछले दिनों प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी क्रम में नगर निगम ने पिछले हफ्ते से जागरूकता अभियान चलाया हुआ था। पालीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने को लेकर नगर निगम की ओर से शहर के सभी थोक व्यापारियों को नोटिस भी भेजे गए हैं।

नगर आयुक्त मनुज गोयल ने शुक्रवार यानी एक जुलाई से प्रवर्तन की कार्रवाई करने का आदेश दिया था। नगर आयुक्त ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन करने वाले पर पांच लाख रुपये व परिवहन करने वाले पर दो लाख रुपये जबकि विक्रेता पर एक लाख रुपये जुर्माने का प्रविधान किया गया है। व्यक्तिगत रूप से कोई पालीथिन का उपयोग करते पकड़ा जाता है तो उससे सौ रुपये जुर्माना वसूली होगी। जुर्माने की यह राशि पहली मर्तबा पकड़े जाने पर है। दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी।

शुक्रवार को निगम टीम ने पालीथिन का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। व्यापारियों से फिलहाल पालीथिन जब्त कर चेतावनी नोटिस दिए जा रहे हैं। नगर निगम की टीम ने हनुमान चौक समेत तिलक रोड, झंडा बाजार एवं दर्शनीगेट पर प्लास्टिक का थोक व्यापार करने वालों से तकरीबन 50 किलो पालीथिन जब्त की। राजपुर रोड से लेकर मसूरी डायवर्जन व शहर के समस्त प्रमुख बाजारों में चेकिंग कर पालीथिन का उपयोग करने वालों का चालान किया गया व जुर्माना वसूला गया।

सुबह रही सुस्ती, दोपहर बाद सख्ती

सरकार के आदेश के बावजूद नगर निगम की टीमों ने शुक्रवार सुबह से पालीथिन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि, जब दूसरे निगमों की ओर से कार्रवाई की सूचना मिली तब नगर निगम अधिकारियों की नींद टूटी और शहर में टीमें उतारी गईं। इससे पहले दोपहर तक सभी बाजार व सड़कों पर फड़, ठेली और रेहड़ी वाले बेफिक्र होकर पालीथिन उपयोग करते नजर आए।

नगर आयुक्त से मिले व्यापारी

व्यापारियों ने पालीथिन पर प्रतिबंध को लेकर शुक्रवार दोपहर नगर आयुक्त मनुज गोयल से मुलाकात की। कहा कि वह पालीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के समर्थन में हैं। उन्होंने मांग रखी कि पहले व्यापारियों को सरकार के आदेशों की विस्तार से जानकारी दे दी जाए। इसके बाद आपसी समन्वय बनाकर मुख्य बाजारों में अभियान चलाया जाए। इस दौरान दून वैली उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज मेसोन, दिव्य सेठी व अनिल माटा आदि मौजूद थे।

यह भी पढ़ें :- आज से Single Use Plastic प्रतिबंधित, इन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो देना होगा 100 से पांच लाख रुपये तक जुर्माना

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।