किशोरी को भगा ले जाने के मामले में सफाई कर्मी को तीन साल कैद Dehradun News
किशोरी को बहला-फुसला कर भगाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है।
देहरादून, जेएनएन। किशोरी को बहला-फुसला कर भगाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि बीस दिसंबर 2018 को राजपुर थाना क्षेत्र से एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश की तो पता चला कि उसे मोहित निवासी मोहल्ला तकिया गढ़ी पूर्वी वाल्मीकि बस्ती थाना नहटौर, बिजनौर बहला-फुसला कर भगा ले गया है। राजपुर पुलिस ने मोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।
24 दिसंबर को मोहित को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से किशोरी को भी बरामद कर लिया गया। मोहित उस समय राजपुर क्षेत्र स्थित एक शैक्षणिक संस्थान में सफाई कर्मी के पद पर तैनात था। बरामदगी के बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दर्ज कराए। मेडिकल की रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि न होने पर आरोप पत्र केवल किशोरी को बहला-फुसला कर भगाने की धाराओं में अदालत को भेजा गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष से कोई गवाह सामने नहीं आया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सजा का एलान कर दिया।
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दुकान में चोरी
धर्मपुर क्षेत्र में माता मंदिर रोड स्थित परचून की दुकान का ताला तोड़ कर चोरों ने साठ हजार रुपये की नकदी पार कर दी। जानकारी मिलने पर बुधवार दोपहर नेहरू कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाली। दुकानदार नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को पैसे देने के लिए गल्ले में करीब 60 हजार रुपये रखे थे।
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स्मैक के साथ दो धरे
एसटीएफ ने बुधवार को नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र से 160 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान गुलाब सिंह और रुकम सिंह निवासी रायपुर के रूप में हुई है। दोनों देहरादून में गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे।
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