देहरादून सड़क हादसे में मृत दो परिवारों को पीआरटीसी देगा 66.34 लाख का मुआवजा, MACT ने दिया आदेश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में मृत लाल सिंह और धर्मेंद्र प्रजापति के परिवारों को कुल 66.34 लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है।

HighLights
सड़क हादसे में मृत दो लोगों को प्रतिकर।
पीआरटीसी, संगरूर, पंजाब करेगा 66.34 लाख का भुगतान।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दिया प्रतिकर भुगतान का आदेश।
जागरण संवाददाता, विकासनगर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने 14 जून 25 को हुए सड़क हादसे में मृत लाल सिंह और धर्मेंद्र प्रजापति के परिवारों की याचिकाएं आंशिक रूप से स्वीकार की हैं। अदालत ने दोनों मामलों में प्रत्येक को 33,17000 रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया। इस पर याचिका दायर करने की तिथि 27 जून 25 से भुगतान तक सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा। भुगतान पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (पीआरटीसी), संगरूर, पंजाब करेगा।
लाल सिंह के मामले में उनकी पत्नी बरमी देवी को 17,17000 रुपये और पुत्री खुशी चौहान व पुत्र कृष्णा चौहान को चार-चार लाख रुपये देने का आदेश है। धर्मेंद्र प्रजापति के मामले में उनके पुत्र और पुत्रियों को तीन-तीन लाख रुपये तथा पत्नी पप्पी को शेष 18,17000 रुपये दिए जाएंगे।
परिवार के सदस्य चकराता के ग्राम बायला और हरबर्टपुर के आदर्श विहार में रहते हैं। याचिकाओं के अनुसार लाल सिंह और धर्मेंद्र 14 जून 25 की सुबह करीब 7:30 बजे मोटरसाइकिल से नौकरी पर सेलाकुई जा रहे थे। सहसपुर के बड़ा रामपुर मस्जिद के पास देहरादून की ओर से आ रही पंजाब नंबर की बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
लाल सिंह की मौके पर और धर्मेंद्र की उपचार के दौरान मृत्यु हुई। परिजनों ने बस चालक पर तेज गति और लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि विपक्षी पक्ष ने हादसे के लिए मोटरसाइकिल चालक को जिम्मेदार बताया। लाल सिंह के परिजनों ने 53 लाख और धर्मेंद्र के परिजनों ने 55 लाख रुपये प्रतिकर के साथ 18 प्रतिशत ब्याज मांगा था।
विपक्षी पक्ष ने हादसे के लिए मोटरसाइकिल चालक को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि बस चालक सावधानी से वाहन चला रहा था और बस के दस्तावेज तथा चालक का लाइसेंस वैध थे।
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