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पंचकूला में अंधेरे में खड़े ट्रक से भिड़ी बोलेरो, युवक की मौत; परिवार को 21 लाख रुपये मुआवजा

Published: Tue, 06 Oct 2026 07:17 PM (IST)

पिंजौर में अंधेरे में खड़े ट्रक से बोलेरो टकराने से 19 वर्षीय विशाल की मौत के मामले में पंचकूला मोटर ...और पढ़ें

मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला।

मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला।

HighLights

  1. अंधेरे में खड़े ट्रक से बोलेरो टकराने से युवक की मौत।

  2. सर्विस लेन में बिना पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर खड़ा था ट्रक।

  3. हादसे का कारण ट्रक चालक की लापरवाही मानी गई।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पिंजौर में करीब डेढ़ साल पहले हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 19 वर्षीय विशाल के परिवार को अब 21 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।

पंचकूला स्थित मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने मामले की सुनवाई के बाद ट्रक चालक की लापरवाही को हादसे का कारण मानते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा राशि 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

हादसा 7 मई 2025 को रामपुर सियुड़ी के पास हुआ था। कालका के गांव भैरों की सैर निवासी विशाल अपने साथी दीपक और राजेश कुमार के साथ पंजाब के राजपुरा स्थित नीलम अस्पताल जा रहा था।

ढाबे की ओर जाने के लिए बोलेरो सर्विस लेन में पहुंची तो वहां सड़क पर एक ट्रक खड़ा था। ट्रक पर न तो पार्किंग लाइट जल रही थी और न ही रिफ्लेक्टर या इंडिकेटर लगाए गए थे। उस समय तेज बारिश हो रही थी और अंधेरा था।

ऐसे में बोलेरो चालक को सड़क पर खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया और वाहन सीधे ट्रक से जा टकराया। हादसे में विशाल और दीपक की मौत हो गई थी।

अदालत ने विशाल की शैक्षणिक योग्यता और भविष्य में कमाई की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसकी मासिक आय 13,031 रुपये निर्धारित की और इसी आधार पर मुआवजा तय किया।

मां को 50, पिता और बहन को 25-25 प्रतिशत

21 लाख रुपये की मुआवजा राशि में से 50 प्रतिशत हिस्सा विशाल की मां को मिलेगा, जबकि पिता और बहन को 25-25 प्रतिशत राशि दी जाएगी। बीमा कंपनी को पूरी रकम ट्रिब्यूनल के समक्ष जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।