देहरादून पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कैद
देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले दोषी मनोज कुमार को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
दोषी मनोज कुमार को 20 वर्ष कारावास
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला
अदालत ने 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
जागरण संवाददाता, देहरादून। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो) मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार, 28 फरवरी 2025 को एक व्यक्ति ने वसंत विहार थाने में तहरीर दी। जिसमें कहा कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री स्कूल गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी।
वसंत विहार थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। मामले में मनोज कुमार निवासी ग्राम बांगर, जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तीन मार्च 2025 को आरोपित को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर पीड़ित को बरामद कर लिया।
अपने बयान में पीड़ित ने बताया कि आरोपित उसके घर के पास किराये पर रहता था। वह उसका पीछा करता था। जिसकी शिकायत मकान मालिक से की तो उन्होंने मकान खाली करवा लिया। 28 फरवरी को वह स्कूल गई थी।
स्कूल के पास मनोज मिला, उसने कहा कि कुछ बात करनी है। इसके बाद उसे आइएसबीटी ले गया। जहां से बस में बैठाया और अलीगढ़ ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
वह दोनों उस घर में चार-पांच दिन ठहरे। जहां तीन बार दुष्कर्म किया। तीन मार्च को वहां पुलिस आई और दोनों को देहरादून लेकर आ गई। इस केस में पीड़ित व आरोपित का डीएनए मिलान किया गया, जोकि एक समान पाया गया।
