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हत्या के दोषी पिता और तीन बेटों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

पुरानी रंजिश में भतीजे को बंधक बनाकर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पिता और तीन पुत्रों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Published: Tue, 09 Jul 2019 11:59 AM (IST)Updated: Tue, 09 Jul 2019 11:59 AM (IST)
हत्या के दोषी पिता और तीन बेटों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
हत्या के दोषी पिता और तीन बेटों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

हरिद्वार, जेएनएन। पुरानी रंजिश में भतीजे को बंधक बनाकर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पिता और तीन पुत्रों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चतुर्थ एडीजे रीना नेगी की अदालत ने दोषियों पर 1.62 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। दो को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

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शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि पथरी के ग्राम एक्कड़ खुर्द निवासी शहरबान को उसके गांव के रिश्ते के चाचा मुस्तफा ने 27 नवंबर 2010 की रात नजीबाबाद में रिश्तेदारी में बुलाया था। जहां आरोपित मुस्तफा और उसके तीन पुत्रों ने शहरबान को बुरी तरह से पीटा था। 

इसके बाद चारों आरोपित उसे रात में पथरी स्थित एक्कड़ गांव लेकर आए और वहां भी घर में बंधक बनाकर लाठी-डंडे से पीटा। शहरबान का भाई शिकायतकर्ता मुर्तजा गांव वालों को साथ लेकर उसे बचाने गया था। मौके पर पुलिस को देखकर चारों आरोपित भाग गए। 

उपचार के लिए शहरबान को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित पिता मुस्तफा पुत्र मंजुरा, उसके तीन पुत्र मुसर्रत, मुर्सलीन उर्फ राजू, जाकिर उर्फ काला व दो अन्य ईनाम पुत्र इस्माइल और अमजद उर्फ गुल्लू पुत्र जाहिद निवासीगण ग्राम एक्कड़ खुर्द थाना पथरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पुलिस ने केस की विवेचना कर छह आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने आरोपित पिता और उसके तीन पुत्रों और दो अन्य पर बंधक बनाने, षड्यंत्र रचने और हत्या के आरोप तय किए थे। सरकारी पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। चतुर्थ एडीजे कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दलीलें सुनने के बाद दोषी पिता और उसके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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