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सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान किया तो लगेगा जुर्माना, पढ़िए पूरी खबर

यदि कोई भी सार्वजनिक सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में धूमपान करता पाया गया तो संबंधित पर जुर्माना और विभागाध्यक्ष पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 01 Oct 2019 01:49 PM (IST)Updated: Tue, 01 Oct 2019 08:23 PM (IST)
सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान किया तो लगेगा जुर्माना, पढ़िए पूरी खबर
सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान किया तो लगेगा जुर्माना, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, जेएनएन। जिले में कोटपा अधिनियम-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। इसके तहत यदि कोई भी सार्वजनिक, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में धूमपान करता पाया गया तो संबंधित पर जुर्माना और विभागाध्यक्ष पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों के 100 मीटर परिधि तक किसी भी तरह के तंबाकू और उत्पादों की बिक्री न करने के निर्देश दिए हैं।

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जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में एवं सार्वजनिक स्थानों को धूमपान मुक्त किया जाए। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यालय अध्यक्षों द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में धूमपान संबंधी चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, वह धूमपान मुक्त कार्यालय प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी के ई-मेल ntcp.ddun@gmail.com पर उपलब्ध करा दें। उन्होंने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपने-अपने कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी, कर्मचारी को नामित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले पर अर्थदंड की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कार्यालय द्वारा की गई अर्थदंड की रिपोर्ट प्रत्येक माह की पांच तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी की ईमेल पर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधकों को स्कूल परिसर में विभिन्न स्थानों पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। इन में प्रधानाध्यापक, प्रबंधक का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर जरूरी लिखें।

मॉल में चल रहे दो हुक्का बार का चालान

मॉल में चल रहे दो हुक्का बार का स्वास्थ्य विभाग ने चालान कर दिया। इसके अलावा सार्वजनिक  स्थान पर धूमपान करने और नाबालिगों को तंबाकू  उत्पाद बेचने पर 30 से अधिक  लोगों का चालान किया गया है। यह कार्रवाई सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट (कोटपा) अधिनियम के तहत की गई है।

सोमवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस को साथ लेकर आइएसबीटी स्थित सिटी जंक्शन मॉल पहुंची। वहां पर ब्लू व्हेल और इल्यूसन मल्टी क्यूसन रेस्टोरेंट में हुक्का बार चल रहा था। इस पर टीम ने दोनों हुक्का बार का 200-200 रुपए का चालान कर उसे बंद करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही सार्वजनिक  स्थान पर सिगरेट, बीड़ी पी रहे 20 से अधिक लोगों का भी 200-200 रुपए का चालान किया गया। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से मॉल और उसके आसपास हड़कंप मचा रहा।

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टीम ने ऐसी दुकानों का भी निरीक्षण किया, जिनमें तंबाकू और बीड़ी-सिगरेट आदि तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे थे। जिन दुकानों में नाबालिग संबंधी चेतावनी बोर्ड नहीं लगा था उनके खिलाफ भी चालान किया गया। इनसे भी दो-दो सौ रुपए चालान के रूप में वसूले गए। टीम में जिला सलाहकार अर्चना उनियाल, समाजसेवी रेखा और अनुराग आदि शामिल रहे। जिला सलाहकार अर्चना उनियाल ने बताया कि हुक्का बार के संचालन के बारे में एसएसपी को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी।

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