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नगर निगम में हाउस टैक्स में छूट खत्म, आज से जनता को पूरा टैक्स करना होगा जमा

नगर निगम में हाउस टैक्स में दी जा रही बीस फीसद छूट की निर्धारित सीमा रविवार को खत्म हो गई। फिलहाल छूट की सीमा को आगे नहीं बढ़ाया गया है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने सोमवार सुबह निगम के टैक्स अनुभाग की समीक्षा बैठक बुलाई है।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Mon, 22 Mar 2021 09:05 AM (IST)Updated: Mon, 22 Mar 2021 09:05 AM (IST)
नगर निगम में हाउस टैक्स में छूट खत्म।

जागरण संवाददाता, देहरादून। नगर निगम में हाउस टैक्स में दी जा रही बीस फीसद छूट की निर्धारित सीमा रविवार को खत्म हो गई। फिलहाल, छूट की सीमा को आगे नहीं बढ़ाया गया है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने सोमवार सुबह निगम के टैक्स अनुभाग की समीक्षा बैठक बुलाई है। इसमें निर्णय होगा कि छूट की सीमा बढ़ाई जाए या नहीं। अगर छूट की सीमा को आगे नहीं बढ़ाया गया तो आज से जनता को पूरा टैक्स जमा कराना पड़ेगा।

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वित्तीय वर्ष में समय से हाउस टैक्स जमा करने वालों को नगर निगम हर साल बीस फीसद की छूट देता है। इस मर्तबा कोरोना के कारण नगर निगम की वसूली में गिरावट आई है। पहले छूट की अंतिम समय सीमा 31 जनवरी थी, जिसे बढ़ाकर 15 फरवरी व उसके बाद 28 फरवरी किया गया। इस दौरान भी टैक्स वसूली में गति न आने पर निगम ने छूट की सीमा मार्च में सात-सात दिन के लिए दो बार बढ़ाई।

यह सीमा 21 मार्च निर्धारित की गई थी। टैक्स की वसूली में तेजी के लिए नगर निगम ने छुट्टी होने के बावजूद रविवार को भी टैक्स के काउंटर खुले रखे। मौजूदा समय में शहर के सवा लाख भवनों के सापेक्ष 50 हजार ही भवनों से टैक्स आया है। निगम ने वित्तीय वर्ष की वसूली का लक्ष्य 50 करोड़ रुपये रखा है, लेकिन अब तक तकरीबन 30 करोड़ रुपये की ही वसूली हुई है। 

रविवार को छूट का अंतिम दिन होने के कारण निगम के टैक्स काउंटर पर उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटी। कुल 11 काउंटर टैक्स को लेकर बनाए गए थे, जिनमें तीन काउंटर वरिष्ठजनों और महिलाओं के लिए आरक्षित थे। आमजन को लग रहा था कि महापौर सुनील उनियाल गामा रविवार शाम तक छूट की समय सीमा बढ़ा देंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। महापौर ने टैक्स की समीक्षा के बाद इस पर निर्णय लेने की बात कही है। वहीं, रविवार को करीब ढाई लाख रुपये टैक्स जमा हुआ। 

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