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40 फीट की सड़क पर 12 फीट का अतिक्रमण... उत्तराखंड की राजधानी में सड़कों के हैं ये हाल

Published: Fri, 11 Sep 2026 09:42 AM (IST)

देहरादून की नेहरू कॉलोनी में मानव भारती स्कूल के पास 40 फीट चौड़ी सड़क पर 12 फीट अतिक्रमण का मामला ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी दून में नेहरू कालोनी के डी ब्लाक में 40 फीट चौड़ी सड़क पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। मानव भारती स्कूल क्षेत्र में लेआउट में 40 फीट चौड़ी सड़क मौके पर महज 28 फीट रह गई है।

यानी सड़क की प्रभावी चौड़ाई करीब 12 फीट कम हो गई। सड़क के इस हिस्से पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप है। आरिटीआइ के आवेदन के बाद सूचना आयोग पहुंचे इस मामले में सुनवाई में अतिक्रमण की बात सामने आई।

यह मामला नेहरू कालोनी निवासी एसएल पंकज की अपील से जुड़ा है। राज्य सूचना आयुक्त दिलीप सिंह कुंवर के आदेश के अनुसार नेहरू नगर, योजना संख्या-01 की समस्त सड़कें आवास विकास परिषद ने 29 जनवरी 1983 को नगर निगम देहरादून को हस्तांतरित की थीं।

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अपीलकर्ता ने आरटीआइ में सड़क की चौड़ाई, लेआउट और सड़क के हिस्से पर किए गए अतिक्रमण से संबंधित जानकारी मांगी थी। आयोग के समक्ष उपलब्ध जानकारी में सबसे अहम तथ्य यह सामने आया कि मानव भारती स्कूल डी-65 से डी-69 तक सड़क वर्तमान में 28 फीट है, जबकि लेआउट के मुताबिक यह 40 फीट होनी चाहिए।

अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि 12 फीट सड़क पर अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी मांगी थी कि अतिक्रमण किए गए हिस्से को संबंधित लोगों को बेचा गया है या नहीं और यदि बेचा गया है तो उससे संबंधित दस्तावेज क्या हैं।

111.07 एकड़ जमीन पर बनी थी योजना

सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने बताया कि आवास विकास परिषद ने नेहरू नगर आवास योजना के लिए 111.07 एकड़ भूमि अर्जित की थी। वर्ष 1976 में अधिग्रहित इस भूमि पर आवास निर्माण के साथ सड़क, पार्क, नाली और स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था की गई। इन परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए जनवरी 1983 में इन्हें नगर निकाय को हस्तांतरित किया गया था।

आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि अपीलकर्ता उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर सड़क पर अतिक्रमण अथवा अन्य अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई चाहते हैं तो वह नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून, उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए); और जिलाधिकारी, देहरादून को संयुक्त रूप से शिकायत दे सकते हैं।

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संबंधित अधिकारियों को शिकायत मिलने पर विभागीय नियमों और प्रचलित प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।