PGI की फेमस टक शॉप का लाइसेंस रद करने की कार्रवाई, पीएचडी छात्रा से छेड़छाड़ और अतिक्रमण पर उठे सवाल
पीजीआई चंडीगढ़ की टक शॉप का लाइसेंस रद करने की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसमें पीएचडी छात्रा से छेड़छाड़, ...और पढ़ें

पीजीआई की लाइब्रेरी के सामने टक शाॅप पर रहती है भीड़।
HighLights
पीएचडी छात्रा से कथित छेड़छाड़ व मारपीट का आरोप।
चाय, कॉफी, पनीर के तय से ज्यादा दाम वसूले।
दुकान के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण किया।
मोहित पांडेय, चंडीगढ़। पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) की लाइब्रेरी के सामने चल रही टक शाॅप का लाइसेंस समाप्त किया जा सकता है। टक शाॅप में पीएचडी छात्रा से कथित छेड़छाड़ और मारपीट, ग्राहकों से तय दर से अधिक पैसे लेने और दुकान के बाहर सामान रखकर जगह घेरने की शिकायतें पीजीआई प्रशासन तक पहुंची हैं।
इसके बाद शॉप संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए 15 हजार रुपये प्लस जीएसटी जुर्माना लगाने की भी बात कहीं गई है। टक शाॅप अरविंद चमोली को 19 जुलाई 2024 को दो साल के लिए आवंटित की गई थी।
एक माह पहले कृष्णा नाम के व्यक्ति ने टक शाॅप में अधिक कीमत लेने की शिकायत की। शिकायत में चाय 20 रुपये और काफी 30 रुपये में बेचने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा दुकान के बाहर फ्रिज, टेबल और कुर्सियां रखकर तय जगह से बाहर सामान रखने की भी शिकायत की गई।
पीएचडी छात्रा ने की थी शिकायत
31 जुलाई को एक पीएचडी छात्रा की शिकायत भी पीजीआई प्रशासन तक पहुंची थी। सिक्योरिटी विभाग के माध्यम से मिली शिकायत में टक शाप परिसर में उसके साथ कथित छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया गया था। इसके बाद में डीन कार्यालय की ओर से भी इस संबंध में पीजीआई प्रशासन को नोट भेजा गया।
संस्थान ने मामले को गंभीर मानते हुए महिला की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा विषय बताया था। पीजीआई की ओर से शिकायतों के संबंध में लाइसेंसधारी से जवाब मांगा गया था। अपने जवाब में संचालक ने बताया कि टक शाप के कर्मचारी दीपक को नौकरी से हटा दिया गया है। वहीं, कर्मचारी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पीजीआई पुलिस पोस्ट में जमा कराया गया है।
चाय 20, काॅफी 30 और पनीर 30 रुपये में बेचा
ओवरचार्जिंग की शिकायत पर दिए जवाब में लाइसेंसधारी ने बताया कि उसके कर्मचारी ने चाय 20 रुपये, काफी 30 रुपये और पनीर 30 रुपये में बेचा था। पीजीआई ने इसे लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन माना है। नोटिस के अनुसार, दुकान के बाहर सामान रखकर जगह घेरने पर पांच हजार और तय दर से अधिक कीमत लेने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाा जाएगा।
