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देहरादून: 30 दिन के भीतर बीमा की धनराशि देने का आदेश, गलत तथ्यों पर खारिज किया था क्लेम

गलत तथ्यों के आधार पर क्लेम खारिज करने का कंपनी को दोषी मानते हुए स्थायी लोक अदालत ने कंपनी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। अदालत ने कंपनी को 30 दिन के भीतर उपभोक्ता को बीमा की धनराशि 89542 रुपये अदा करने का आदेश दिया है।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Wed, 08 Dec 2021 02:35 PM (IST)Updated: Wed, 08 Dec 2021 02:35 PM (IST)
देहरादून: 30 दिन के भीतर बीमा की धनराशि देने का आदेश।

जागरण संवाददाता, देहरादून। बीमा कंपनी को गलत तथ्यों के आधार पर क्लेम खारिज करने का दोषी मानते हुए स्थायी लोक अदालत ने कंपनी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। अदालत ने कंपनी को 30 दिन के भीतर उपभोक्ता को बीमा की धनराशि 89,542 रुपये अदा करने का आदेश दिया है।

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देहरादून निवासी राकेश मोहन ने स्थायी लोक अदालत में आइसीआइसीआइ इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध शिकायत की थी। इसमें बताया कि उन्होंने अपनी कार का बीमा आइसीआइसीआइ इंश्योरेंस कंपनी से कराया था, जोकि 26 मई 2021 से 25 मई 2022 तक के लिए वैध है। 26 मई 2021 को ही राकेश मोहन अपनी कार से देहरादून से सतपुली जा रहे थे। रास्ते में दुधारखाल के निकट अचानक एक जंगली जानवर कार के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में कार पहाड़ी से टकरा गई। राकेश ने 27 मई को इस घटना की सूचना बीमा कंपनी को दी।

इसके बाद बीमा कंपनी ने सर्वेयर नियुक्त किया। सर्वेयर ने वाहन का सर्वे करने के बाद राकेश से वाहन के सभी दस्तावेज ले लिए और कहा कि महीनेभर में क्लेम निर्धारित हो जाएगा। इसके बाद राकेश लगातार सर्वेयर को फोन करते रहे, लेकिन उसकी तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। 16 जून 2021 को राकेश को बीमा कंपनी से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें क्लेम खारिज किए जाने का जिक्र था।

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मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि बीमा कंपनी ने गलत तथ्यों के आधार पर क्लेम खारिज किया है। अदालत ने बीमा कंपनी को आदेश जारी किया कि शीघ्र शिकायतकर्ता को बीमा की धनराशि अदा करे।

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