दादा ने तीन साल की मासूम से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दी 20 साल की कैद
देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी मुंहबोले दादा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पाक्सो) मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने तीन साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपित मुंहबोले दादा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है, अर्थदंड न देने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने केस की गंभीरता को देखते हुए रिकार्ड डेढ़ वर्ष में फैसला सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार 24 मार्च 2025 को एक महिला ने नेहरू कालोनी थाने में तहरीर दी कि उनकी तीन साल की पुत्री घर के बाहर खेल रही थी।
घर के बाहर खेल रही थी मासूम
पड़ोस में उनके दूर के रिश्ते का 34 वर्षीय ससुर रहता है। आरोपित बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ अपने घर ले गया। उन्होंने पुत्री की तलाश की तो पता चला कि वह अपने रिश्ते के दादा के घर गई है। जब वह आरोपित के घर पहुंची तो देखा कि अंदर से कुंडी लगी हुई थी और वह उनकी पुत्री के साथ अकेला था।
आरोपित ने दरवाजा खोला तो उनकी पुत्री वहां से निकलकर घर आ गई। कुछ ही समय बाद आरोपित भी उनके घर आ गया तो उनकी पुत्री ने कहा कि उसे दादा के साथ नहीं जाना। दादा ने उसके साथ गंदी बात की है। पूछने पर पुत्री ने बताया कि दादा ने उसके कपड़े उतारकर गलत काम किया। बच्ची शरीर में दर्द भी बता रही थी।
नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 25 मार्च 2025 को आरोपित गिरफ्तार कर लिया। तब से आरोपित जेल में था। पुलिस ने 22 मई 2025 को आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। ट्रायल के दौरान पीड़ित ने भी कोर्ट में अपनी गवाही दी थी।
