फर्जीवाड़ा: ओएनजीसी के सुपरवाइजर की जमानत याचिका खारिज
अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपित ओएनजीसी के सुपरवाइजर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपित को दो अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
देहरादून, [जेएनएन]: 48 लाख की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किए गए ओएनजीसी के सुपरवाइजर की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद डालनवाला पुलिस ने आरोपित को दो अगस्त को गिरफ्तार किया था।
अधिवक्ता संजीव शर्मा ने बताया कि ओएनजीसी के सुपरवाइजर सुशील शर्मा ने अपनी संपत्ति को वर्ष 2008 में बैंक में बंधक रखा था। वर्ष 2013 में इस संपत्ति को लेकर सेल एग्रीमेंट किया गया। जबकि वर्ष 2014 में आरोपित ने यही संपत्ति अपने बेटे केनाम कर दी। इसकेबाद यही संपत्ति उनके मुवक्किल को वर्ष 2014 में बेच दी।
सच्चाई सामने आने पर उनके मुवक्किल संजय रावत ने आरोपित के खिलाफ वर्ष 2017 में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। हांलाकि, मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया। जिस पर शिकायतकर्ता पक्ष ने हाईकोर्ट में स्टे के खिलाफ अर्जी दाखिल की। जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया। तब से ही आरोपित फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे दो अगस्त को गिरफ्तार किया था।
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