जमीन धोखाधड़ी के आरोपितों के खिलाफ अदालत ने जारी किया वारंट Dehradun News
दस्तावेजों में हेराफेरी कर जम्मू निवासी शख्स की जमीन हड़पने के आरोपितों के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने वारंट जारी किया है।
देहरादून, जेएनएन। दस्तावेजों में हेराफेरी कर जम्मू निवासी शख्स की जमीन हड़पने के आरोपितों के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने वारंट जारी किया है। मामले में आरोपित पक्ष हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है, लेकिन उसे राहत नहीं मिली।
अधिवक्ता धर्मपाल शर्मा ने बताया कि सुरजीत सिंह निवासी मरालियन तहसील आरएसपुरा जम्मू की सेवलाकलां और मेहूंवाला में करीब 80 बीघा पैतृक जमीन है। एसआइटी भूमि सेल की जांच में पता चला कि उक्त जमीन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर उसे दूसरे लोगों के नाम दर्ज कर और बेच दिया गया। मामले में बीते वर्ष जनवरी में पटेलनगर में 39 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
मुकदमे में तत्कालीन सर्वे नायब तहसीलदार और तत्कालीन सर्वे कानूनगो को भी आरोपित बनाया गया था। आरोप था कि दुग्गल परिवार से मिलीभगत कर तत्कालीन राजस्व अफसरों ने पीड़ित सुरजीत सिंह की प्रॉपर्टी से उनके पिता का नाम गायब कर प्रदीप और अमीष दुग्गल का नाम दर्ज कर दिया। बाद में दोनों ने उक्त संपत्ति को मुकदमे में आरोपित बनाए गए अन्य लोगों को बेच दी।
पीड़ित ने अपनी भूमि की खतौनियां तहसील से निकलवाईं तो उन्हें पिता की भूमि फर्जीवाड़े से बेचे जाने का पता लगा। राजस्व अफसरों ने फर्जीवाड़ा छिपाने के लिए जिन दस्तावेजों पर पीड़ित के पूर्वजों का नाम दर्ज था, वह भी खतौनी से फाड़ दिए थे। जांच में पता लगा कि तत्कालीन सर्वे नायब तहसीलदार की मौत हो चुकी है।
पुलिस सर्वे कानूनगो, जमीन फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपित अमीष उर्फ उमेश दुग्गल और प्रदीप दुग्गल के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मुकदमे को खारिज करने और गिरफ्तारी पर स्टे की मांग करते हुए अमीष और प्रदीप ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी।
यह भी पढ़ें: कमाई से है प्रेम तो मत करो पिन का लेन-देन, बरते ये सतर्कता Dehradun News
यहां से दोनों सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आरोपितों की याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि ऊपरी अदालत के आदेश पर प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून ने अमीष और प्रदीप का वारंट जारी करते हुए 15 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है।
यह भी पढ़ें: एफआरआइ निदेशक के खाते से उड़ाए 24 लाख रुपये, अधिकारियों में हड़कंप Dehradun News