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coronavirus: उत्तराखंड में देशी-विदेशी पर्यटकों की नो एंट्री, सीमाओं पर सघन जांच कर दी जाएगी जानकारी

उत्तराखंड में देशी और विदेशी पर्यटकों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण नीतेश झा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 20 Mar 2020 02:09 PM (IST)Updated: Fri, 20 Mar 2020 09:29 PM (IST)
coronavirus: उत्तराखंड में देशी-विदेशी पर्यटकों की नो एंट्री, सीमाओं पर सघन जांच कर दी जाएगी जानकारी
coronavirus: उत्तराखंड में देशी-विदेशी पर्यटकों की नो एंट्री, सीमाओं पर सघन जांच कर दी जाएगी जानकारी

देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके लिए उत्तराखंड में देशी और विदेशी पर्यटकों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण नीतेश झा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 

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कोरोना वायरस अभी उत्तराखंड में पहले स्टेज में है। उत्तराखंड सरकार की पूरी कोशिश है कि इस वायरस पर फर्स्ट स्टेज में ही काबू कर लिया जाए। इसलिए सभी लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरी काम पड़ने पर ही घरों से बाहर निकला जाए। साथ ही साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए। कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1987 के तहत उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज COVID-19 रेगुलेशन 2020 में शामिल शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक उत्तराखंड में सभी घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण नीतेश झा के जरिए जारी आदेश में कहा गया है कि COVID-19 के फैलाव को रोकने के लिए अनावश्यक भ्रमण न करने के लिए पहले अनेक एडवायजरी जारी की गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।     

दरअसल, अभी तक उत्तराखंड में कोरोना के जो मामले सामने आए हैं वे लगभग सभी पीड़ित विदेश या देश के अन्य हिस्सों से वापस आए थे। इस कारण माना जा रहा है कि बाहर से आने वाले पर्यटकों से ही राज्य में कोरोना के अधिक संक्रमण की आशंका है। इसे देखते हुए राज्य में आने वाले पर्यटकों पर रोक लगाने के लिए एयरपोर्ट, बस स्टेशन पर सूचना चस्पा करने के साथ ही टूर ऑपरेटर्स और टैक्सी संचालकों को भी सूचित किया गया है।

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राज्य की सीमाओं पर सघन जांच कर पर्यटकों को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। जो पर्यटक यहा पहुंचते भी हैं तो उन्हें यहां रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें सरकार के आदेशों के बारे में अवगत कराया जाएगा। बावजूद इसके अगर कोई होटल इन्हें अपने यहां ठहराता है तो उस पर एपीडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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