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Uttarakhand Forest Fire: जंगल में आग लगाने वाले धो बैठेंगे अपनी संपत्ति से हाथ, इस एक्ट को लेकर CM धामी सख्त

सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के जंगलों में लगातार लग रही आग के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इस क्रम में सभी जिलों में जिलाधिकारियों ने टीम का गठन कर दिया है।

By Vikas gusain Edited By: Aysha Sheikh Published: Tue, 07 May 2024 08:10 AM (IST)Updated: Tue, 07 May 2024 08:10 AM (IST)
Uttarakhand Forest Fire: जंगलों में आग लगाने वालों पर गुंडा एक्ट, संपत्ति भी होगी जब्त; CM Dhami के सख्त निर्देश

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में जंगलों में आग की लगातार सामने आ रही घटनाओं के दृष्टिगत प्रदेश सरकार सख्त हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जंगलों में बार-बार आग लगाने की घटनाओं में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों पर गुंडा एक्ट लगाया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी।

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शासन ने जंगलों की आग को नियंत्रित करने में लापरवाही बरतने पर अल्मोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत जोरासी के रेंज अधिकारी गोपाल दत्त जोशी को प्रभागीय कार्यालय से संबद्ध किया है। मुख्य सचिव ने कहा कि जंगलों की आग रोकने के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने को आइआइटी रुड़की की सहायता से क्लाउड सीडिंग के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के जंगलों में लगातार लग रही आग के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इस क्रम में सभी जिलों में जिलाधिकारियों ने टीम का गठन कर दिया है।

आग बुझाने के कार्यों में लगीं कई टीमें

आपदा प्रबंधन अधिकारी, डीएफओ, पुलिस अधिकारियों व फायर वाचर की ये टीम आग बुझाने के कार्यों में लगी हैं। इनकी सहायता के लिए युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, पीआरडी कर्मी, होमगार्ड, पीएसी जवान व स्वयं सहायता समूहों को लगाया जाएगा। आग लगाने की घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों पर फारेस्ट एक्ट व वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही हाल में पारित निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति एक्ट के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जंगलों की आग से प्रभावित स्थानों पर हेलीकाप्टर की सहायता से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है।


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