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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 08, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

दिल्ली से देहरादून घूमने के लिए आए दंपती संग गेस्ट हाउस में बर्बरता, पत्‍नी से दुष्कर्म का प्रयास; पति को पीटा

By Jagran NewsEdited By: Nirmala Bohra
Published: Fri, 08 Nov 2024 01:08 PM (IST)

Uttarakhand Crime News दिल्ली से देहरादून घूमने आए एक दंपती के साथ एक गेस्ट हाउस में तीन अज्ञात युवकों ने ...और पढ़ें

Uttarakhand Crime News: अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज. Concept
Uttarakhand Crime News: अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज. Concept

HighLights

  1. दिल्ली से घूमने आया दंपती एक गेस्ट हाउस में रुका था
  2. पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Crime News: दिल्ली से घूमने के लिए आए दंपती के साथ एक गेस्ट हाउस में स्थानीय तीन युवकों ने अभद्रता कर दी। कमरे में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जबकि पति को बुरी तरह पीट दिया।

घायलावस्था में उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। पर्यटकों के साथ अभद्रता करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कैंट कोतवाली पुलिस ने तीन अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तीन अज्ञात युवक कमरे में घुसे

कैंट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक केसी भट्ट के अनुसार, दिल्ली निवासी पीड़ित ने तहरीर दी कि वह घूमने के लिए देहरादून आए थे। बुधवार को वह कैंट स्थित एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। इसी दौरान तीन अज्ञात युवक कमरे में घुसे।

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आरोप है कि आरोपितों ने उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के समय वह शौचालय में थे। जब शौचालय से बाहर आए और विरोध किया तो आरोपितों ने पत्थर, कड़ा व डंडे से कई वार किए। चिल्लाने पर आसपास के लोग बीच-बचाव करने के लिए आए और उन्हें बचाया।

सिर पर गंभीर चोटें आने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।

सामूहिक दुष्कर्म, वसूली की आरोपित को जमानत नहीं

हरिद्वार : किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट और वसूली के षड्यंत्र में शामिल आरोपित महिला को एडीजे कोर्ट से तीसरी बार राहत नहीं मिल सकी। स्पेशल फास्ट ट्रैक के अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने महिला की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी।

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शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2019 में कनखल थाना क्षेत्र के एक नामी अखाड़े में किशोरी से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर पैसे ऐंठने की साजिश रची गई थी। मामला सामने आने पर आरोपित काजल पुरी, उसके पिता व भाई के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने आरोपित महिला, उसके पिता और भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वर्तमान में तीनों आरोपित जिला कारागार में बंद हैं। गुरुवार को विशेष अदालत ने महिला आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई की। विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद काजल पुरी की तीसरी बार दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।