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    नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार तक जुर्माना, पढ़िए पूरी खबर

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    Updated: Sun, 01 Sep 2019 07:40 AM (IST)

    प्रदेश में आज से संशोधित एमवी एक्ट लागू हो जाएगा। इसके तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बढ़ी हुई दरों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। ...और पढ़ें

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    नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार तक जुर्माना, पढ़िए पूरी खबर

    देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में आज से संशोधित मोटर यान अधिनियम (एमवी एक्ट) लागू हो जाएगा। इसके तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बढ़ी हुई दरों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। संशोधित एक्ट में नाबालिग द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत नाबालिग चालक के साथ ही वाहन स्वामी और अभिभावकों के लिए भी सख्त सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एंबुलेंस अथवा आपात कालीन वाहन को साइड ने देने पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, राज्य सरकार को विभागीय स्तर पर ही दंड का शुल्क भरने के लिए प्रशमन शुल्क अथवा कंपाउंडिंग की दरें तय करने का अधिकार है। इसकी सूची तैयार कर ली गई है और अब इसे शासन की अनुमति का इंतजार है। शासन द्वारा इसका नोटिफिकेशन होने के बाद इन्हीं तय दरों को विभाग में भुगतान कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले छूट सकते हैं।

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    केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले एमवी एक्ट में संशोधन किया है। इसमें वाहनों के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस बनाने समेत यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के लिए पूर्व में बनाई गए नियमों में संशोधन किया गया और जुर्माने की दरें भी बढ़ाई गई हैं। इस एक्ट में नाबालिग द्वारा वाहन चलाए जाने पर खासी सख्ती रखी गई है। संशोधित एक्ट में यह व्यवस्था की गई है कि नाबालिग द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जो वाहन नाबालिग इस्तेमाल कर रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन एक वर्ष तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

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    साथ ही संबंधित नाबालिग का 25 वर्ष की आयु तक लर्निंग लाइसेंस भी नहीं बनेगा। इसके अलावा चालक के साथ ही सवारी के हेलमेट न पहनने पर एक हजार रुपये तक जुर्माना रखा गया है। एक्ट में बिना टिकट के यात्रा पर 500 रुपये का जुर्माना रखा गया है। इस बार कंडक्टर के आचरण को भी जुर्माने के दायरे में रखा गया है। कंडक्टर को अपने कर्तव्य का पालन न करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि कोई तिपहिया वाहन यात्री को लेकर जाने से इन्कार करता है तो जुर्म साबित होने पर उसे 50 रुपये जुर्माना देना होगा। चौपहिया वाहनों के लिए यह जुर्माना अब 500 रुपये किया गया है। वाहनों द्वारा मानकों के विपरीत साइलेंसर का उपयोग करते पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। 

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