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फ्लाइट में यात्री का बैग हुआ गुम, एयर इंडिया अदा करेगी 32 हजार

उपभोक्ता फोरम ने फ्लाइट में एक यात्री का बैग गुम होने पर एयर इंडिया प्रबंधन को 32 हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 02 Aug 2019 02:49 PM (IST)Updated: Fri, 02 Aug 2019 02:49 PM (IST)
फ्लाइट में यात्री का बैग हुआ गुम, एयर इंडिया अदा करेगी 32 हजार

देहरादून, जेएनएन। जिला उपभोक्ता फोरम ने फ्लाइट में एक यात्री का बैग गुम होने पर एयर इंडिया प्रबंधन को 32 हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इसमें 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति, 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये वाद खर्च के रूप में शामिल हैं। वर्ष 2012 में दाखिल किए गए इस वाद में शिकायत करने वाली महिला को करीब सात साल बाद न्याय मिल पाया। 

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फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी के आदेश के अनुसार धर्मपुर के प्रकाश विहार निवासी संतोष सिंह व उनके पति डॉ. वीर सेना ने एयर इंडिया की फ्लाइट से 15 दिसंबर 2011 को दिल्ली से देहरादून की यात्रा की थी। इस यात्रा में संतोष सिंह का बैग फ्लाइट में छूट गया था। 

इस पर उन्होंने एयर इंडिया प्रबंधन से कपड़े और गहने होने की बात कहकर 50 हजार रुपये की मांग की थी। जब प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उन्होंने मई 2012 में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई में प्रबंधन ने कहा कि यात्री ने अपनी शिकायत में लेफ्ट बिहाइंड लिखा है। जिसका आशय यह हुआ कि उन्होंने खुद अपना बैग छोड़ दिया और याद आने पर जब वह लौटीं तो बैग नहीं मिला। इसे यात्री की लापरवाही करार दिया गया। हालांकि, तमाम स्तर पर परीक्षण करने के बाद उपभोक्ता फोरम ने क्षतिपूर्ति और वाद खर्च मिलाकर प्रबंधन को 30 दिन के भीतर 32 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। 

बिना ट्रांजेक्शन रुपये निकले, एसबीआइ करेगा भरपाई 

एसबीआइ की धर्मपुर शाखा के एटीएम में बिना ट्रांजेक्शन खाते से 25 हजार रुपये कट जाने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने बैंक प्रबंधन को 30 हजार रुपये (5000 रुपये मानसिक क्षति मिलाकर) अदा करने का आदेश दिया है। यह शिकायत नेहरू कॉलोनी निवासी शरद सिंह गुसाईं की ओर से की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने एटीएम की सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया। फोरम ने पाया कि एटीएम की तकनीकी खामी के कारण ऐसा हुआ है, लिहाजा खाताधारक को 30 दिन के भीतर मूल राशि क्षतिपूर्ति के साथ लौटा दी जाए। 

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