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सहारा इंडिया कंपनी को 12 उपभोक्ताओं को हर्जाना देने के आदेश

जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया की अल्मोड़ा शाखा और उनके प्रधान कार्यालय लखनऊ को 12 उपभोक्ताओं को हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sun, 08 Jul 2018 10:28 AM (IST)Updated: Mon, 09 Jul 2018 05:01 PM (IST)
सहारा इंडिया कंपनी को 12 उपभोक्ताओं को हर्जाना देने के आदेश
सहारा इंडिया कंपनी को 12 उपभोक्ताओं को हर्जाना देने के आदेश

अल्मोड़ा, [जेएनएन]: जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया की अल्मोड़ा शाखा और उनके प्रधान कार्यालय लखनऊ को 12 उपभोक्ताओं को उनके खातों में जमा धनराशि के साथ ही वाद खर्च अदा करने के आदेश दिए हैं। 

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जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज याचिका में विमला देवी, गोपाल सिंह, पुष्कर राम, रीता पाठक, पीसी जोशी, जानकी देवी, बालम सिंह, उमा देवी, विनोद कुमार, सुभाष चंद्र, प्रकाश चंद्र और सौरभ बिष्ट ने कहा कि कंपनी उनके खातों में जमा राशि का भुगतान नहीं कर रही है। 

सहारा इंडिया के अधिवक्ता ने फोरम में परिपक्वता तिथि से पूर्व भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं होने का तर्क रखा। फोरम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सहारा इंडिया ने तकनीकी आधार पर जमाकर्ताओं का जमा पैसा वापस देने में टालमटोल की। उसने लोगों की रकम सहारा इंडिया और कोआपरेटिव सोसायटी के खातों की बजाय क्यू शॉप में जमा की। 

फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य प्रभात कुमार चौधरी और लीला जोशी ने सहारा इंडिया को सभी बारह याचिकाकर्ताओं की जमा राशि के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के तौर पर पांच-पांच हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। कंपनी को यह धनराशि दो माह के अंदर अदा करनी होगी। 

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