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नशा तस्करी में राठी गैंग के गुर्गे को अदालत ने सुनाई 12 साल कैद

कुख्यात सुनील राठी गैंग के गुर्गे अभिनव वशिष्ठ को नशा तस्करी के जुर्म में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Published: Tue, 25 Dec 2018 09:55 AM (IST)Updated: Tue, 25 Dec 2018 09:55 AM (IST)
नशा तस्करी में राठी गैंग के गुर्गे को अदालत ने सुनाई 12 साल कैद
नशा तस्करी में राठी गैंग के गुर्गे को अदालत ने सुनाई 12 साल कैद

देहरादून, जेएनएन। कुख्यात सुनील राठी गैंग के गुर्गे अभिनव वशिष्ठ को नशा तस्करी के जुर्म में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभिनव को फरवरी 2013 में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने चरस और तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। 

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जिला शासकीय अधिवक्ता जीपी रतूड़ी ने अदालत को बताया कि अभिनव वशिष्ठ पुत्र अवधेश वशिष्ठ निवासी ग्राम मंडी मोरगंज, थाना नागल, बिजनौर को नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 14 फरवरी 2013 को मोहकमपुर रेलवे फाटक से गिरफ्तार किया था। 

उसके कब्जे से लगभग 2.10 किलोग्राम चरस, एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए थे। अभिनव के साथ अकलीम पुत्र अली हसन निवासी ढाकी थाना सहसपुर को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। 

सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह पेश किए गए थे, जबकि बचाव पक्ष से एक भी गवाह पेश नहीं हुआ। बता दें कि सुनील राठी इस समय पौड़ी जिला कारागार में बंद है।

डिप्टी जेलर हत्याकांड में भी है आरोपित

अभिनव रुड़की में सितंबर 2011 में हुए डिप्टी जेलर हत्याकांड में आरोपित भी है। आरोप है कि अभिनव ने ही हत्या से पहले दिन डिप्टी जेलर की जीप के नीचे बम रखा था। इस मामले में उसके विरुद्ध रुड़की गंगनहर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था। 

आठ मुकदमे हैं अभिनव पर

अभिनव पर देहरादून के रायपुर व नेहरू कालोनी, हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली व रुड़की की गंगनहर कोतवाली में आठ मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, अकलीम पर दून के सहसपुर व नेहरू कालोनी थाने में मादक पदार्थों की तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं।

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