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महिला की हत्या के मामले में आरोपी देवर दोषमुक्त

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में महिला की हत्या के मामले में आरोपी देवर

By Edited By: Published: Fri, 31 Jul 2015 06:30 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2015 06:30 PM (IST)

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में महिला की हत्या के मामले में आरोपी देवर को दोषमुक्त किया है।

घटनाक्रम के अनुसार 29 जुलाई 2012 को तहसील पोखरी के अंतर्गत तूणीबगड़ त्रिशूला में निंगोल नदी में गीता देवी पत्‍‌नी पुष्कर सिंह का शव मिला था। मृतका के पिता यशपाल सिंह ने तहरीर देकर गीता की मौत को हत्या बताकर राजस्व पुलिस में मृतका के चचेरे ससुर व देवर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में मामला रेगुलर पुलिस पोखरी को हस्तांतरित हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद मृतका के देवर मुकेश सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी की जमानत उच्च न्यायालय नैनीताल से हुई थी। मामले में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि महिला खेतों में पानी लगाने गई थी। इसी दौरान पैर फिसलने से निंगोल नदी में गिरने से उसकी मौत हो गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा ने आरोपी मुकेश सिंह को दोषमुक्त किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सबर सिंह कुंवर, भीमेंद्र सिंह रावत, प्रकाश सिंह रावत, राजेश्वरी ने पैरवी की।


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