राहुल गांधी के भगवान राम पर टिप्पणी मामले की सुनवाई टली, अगली तारीख 23 अक्टूबर
वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ भगवान राम पर टिप्पणी मामले की सुनवाई स्थगित हो गई है। एक अधिवक्ता के ...और पढ़ें

कांग्रेस नेता राहुल गांधी।
HighLights
राहुल गांधी के खिलाफ भगवान राम टिप्पणी मामले की सुनवाई टली।
अधिवक्ता के निधन पर शोक प्रस्ताव के कारण सुनवाई स्थगित हुई।
मामले की अगली सुनवाई अब 23 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। अधिवक्ता के निधन पर बार एसोसिएशन की ओर से पारित शोक प्रस्ताव के कारण सोमवार को अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लंबित प्रार्थना पत्र पर सुनवाई टल गई।
एसीजेएम चतुर्थ (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर की तिथि तय की है।
पिछली तिथि पर राहुल गांधी की ओर से अधिकृत वकील श्रीनाथ त्रिपाठी व अनुज यादव द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा व प्रार्थना पत्र पर वादी हरिशंकर पांडेय ने आपत्ति जताई थी।
उनकी दलील थी कि जब अदालत द्वारा विपक्षी राहुल गांधी को उपस्थित होने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है तो किस आधार पर उनके अधिवक्ताओं द्वारा अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए समय देने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। आपत्ति पर अग्रिम सुनवाई सोमवार को होनी थी।
प्रकरण अनुसार एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने 12 मई 2025 को एमपी-एमएलए की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया कि भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन में 21 अप्रैल 2025 को भगवान राम को 'पौराणिक' बताया था। उस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था।
