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ज्ञानवापी मामला: पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई टली, अब 29 सितंबर को होगी

Published: Thu, 17 Sep 2026 12:48 PM (IST)

ज्ञानवापी परिसर में नए मंदिर बनाने और पूजा-पाठ के अधिकार से संबंधित पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई टल गई है। विशेष ...और पढ़ें

ज्ञानवापी परिसर। जागरण

ज्ञानवापी परिसर। जागरण

HighLights

  1. ज्ञानवापी परिसर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई टली।

  2. विशेष न्यायाधीश के अवकाश के कारण सुनवाई स्थगित।

  3. अगली सुनवाई अब 29 सितंबर को होगी।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में नए मंदिर बनाने और हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने को लेकर वर्ष 1991 में दाखिल मुकदमे में पक्षकार बनाने व वादमित्र को हटाने की अपील संबंधित प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी।

इस याचिका पर सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश द्वितीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक के अवकाश पर होने के कारण अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि नियत की गई है।

इस मुकदमे के वादी पक्षकारों में से एक हरिहर पांडेय के निधन के बाद उनकी तीन पुत्रियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा और रेनू पांडेय ने पिता के स्थान पर पक्षकार बनाने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।

इसी दौरान तीनों बहनों की ओर से वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी को हटाने का भी प्रार्थना पत्र दिया गया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत ने 11 जुलाई 2025 को पोषणीयता के आधार पर उनके प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

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इस आदेश के खिलाफ तीनों बहनों के वकील आशीष कुमार श्रीवास्तव ने पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश द्वितीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत में चल रही है। इस पुनरीक्षण याचिका पर वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी द्वारा आपत्ति जताते हुए अपना पक्ष रखा जा रहा है।

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