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डेढ़ साल बाद ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने की DM की निगरानी में हुई सफाई, 38 मछलियां जिंदा; अंजुमन इंतजामिया को सौंपी गई

Gyanvapi Case ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना क्षेत्र की सफाई आज जिला अधिकारी की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा हमने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि वजूखाना जो काफी गंदा हो चुका है उसे साफ कराया जाए। आदेश 16 जनवरी को आया था इसलिए आज इसे साफ किया जा रहा है।

By Jagran News Edited By: riya.pandey Published: Sat, 20 Jan 2024 11:10 AM (IST)Updated: Sat, 20 Jan 2024 02:36 PM (IST)
ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने की सफाई शुरू

जागरण संवाददाता, वाराणसी। Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर स्थित पानी के टंकी (वुजूखाना) का ताला डेढ़ साल बाद शनिवार को खुला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन की निगरानी में इसकी सफाई की गई। उसमें मौजूद 38 जिंदा मछलियों का अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद को सौंप दिया गया। वहीं टंकी में मरी 17 मछलियों को हटाया गया। इस दौरान  मस्जिद व मंदिर पक्ष के लोग मौजूद रहे।

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पहले से तय समय के अनुसार जिलाधिकारी एस राजलिंगम के साथ मंदिर पक्ष की वादी महिलाएं रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास के साथ उनके वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी, सुधीर त्रिपाठी व मस्जिद पक्ष से अंजुमन इंतजामिया के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन व अन्य लोग सुबह 9 बजे ज्ञानवापी पहुंच गए।

शिवलिंग की भी की गई सफाई

जिलाधिकारी के आदेश पर नगर निगम की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई थी। पानी के टंकी का सील बंद ताला खोलकर फायर ब्रिगेड ने चार पंपों के साथ पानी को निकलना शुरू किया। टंकी से पूरी तरीके से पानी निकालने के बाद नगर निगम की टीम ने 25 फुट गुणे 25 फुट के दो हिस्सों में बंटी टंकी की ब्लीचिंग पाउडर से सफाई की। वहां मिले शिवलिंग की भी सफाई की गई।

लगभग 3:30 घंटे तक चली सफाई के बाद फिर से पानी टंकी को सील बंद करके सभी पक्ष वापस लौट गए। इस दौरान सुरक्षा का भारी इंतजाम किया गया था। खुद पुलिस कमिश्नर वहां मौजूद रहे।

कई मछलियों की हो गई थी मौत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील ज्ञानवापी परिसर की पानी की टंकी में मौजूद कई मछलियों की मौत हो गई थी। इससे आसपास बदबू फैल रही है जिसकी जानकारी देते हुए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने बीते दिसंबर माह में जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। टंकी से पानी निकालकर सफाई करने की मांग की थी। वहीं पानी टंकी की सफाई की मांग को लेकर मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

20 मई 2022 के आदेश पर किया गया था सील

प्रार्थना पत्र में बताया गया कि श्रृंगार गौरी मुकदमे में अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में हुई एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान पानी की टंकी जहां मुस्लिम वुजू करते हैं वहां शिवलिंग पाया गया था। उस एरिया को जिला अदालत के 16 मई 2022 व सुप्रीम कोर्ट के 20 मई 2022 के आदेश पर सील किया गया है। इसके चलते पानी टंकी की सफाई 15 मई 2022 से नहीं हो सकी है।

उसमें मौजूद मछलियां मर गईं हैं जिसके चलते बदबू फैल रही है। उस स्थान पर हिंदुओं के लिए पवित्र शिवलिंग है। उसे गंध, मरे जानवरों से दूर रखा जाना चाहिए और साफ रखना चाहिए।

ऐसे में अदालत को शिवलिंग के संपूर्ण क्षेत्र की सफाई करने और स्वच्छता बनाने के लिए जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देश दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञानवापी के पानी टंकी की सफाई कराने का निर्देश दिया था।

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