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Gyanvapi Case: एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट अदालत में की दाखिल, 21 द‍िसंबर को होगी सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की टीम जिला जज की अदालत पहुंची। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। अभी जिला जज का इंतजार हो रहा है। एएसआई को बीते 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करनी थी लेकिन रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी।

By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaPublished: Mon, 18 Dec 2023 02:40 PM (IST)Updated: Mon, 18 Dec 2023 02:40 PM (IST)
एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट अदालत में की दाखिल।

विधि संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) सोमवार को जिला जज की अदालत में दाखिल किया। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने 11 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में है। 21 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी।

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वजूखाना जहां शिवलिंग मिला उस सील एरिया को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक विधि से जांच (एएसआइ सर्वे) का प्रार्थना पत्र मंदिर पक्ष की ओर से बीते 16 मई को जिला जज की अदालत में दाखिल किया गया था। इसे स्वीकार करते हुए 21 जुलाई को जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर (सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील क्षेत्र को छोड़कर) का सर्वे करके का आदेश दिया था।

इसके खिलाफ प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद (मस्जिद पक्ष) 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे हाईकोर्ट जाने का आदेश देते हुए 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी थी। 25 जुलाई को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तीन अगस्त तक सर्वे पर रोक लगा दी।

तीन अगस्त को हाईकोर्ट ने एएसआइ को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की अनुमति दे दी। चार अगस्त से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे फिर से शुरू किया गया जो लगातार दो नवंबर तक चला। बीते 11 दिसंबर को जिला जज ने 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश एएसआई को दिया था।

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