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सहारनपुर में हज यात्रा के नाम पर न्यायिक अधिकारी से 23.99 लाख की ठगी, 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज

Published: Fri, 01 May 2026 04:00 AM (GMT+05:30)

न्यायिक सेवा के एक अधिकारी और उनके परिवार को हज यात्रा के नाम पर 23.99 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

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जागरण संवाददाता, सहारनपुर। न्यायिक सेवा के एक अधिकारी व उनके परिवार को हज यात्रा पर भेजने के नाम पर 23.99 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है।

शिकायत के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने लखनऊ के हुसैनगंज निवासी चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यायिक अधिकारी ने पुलिस को लिखित शिकायत में बताया कि वह अपनी पत्नी, भाई और भाभी के साथ हज यात्रा पर जाने की योजना बना रहे थे।

जुलाई 2025 में उनका संपर्क आमिर रशीदी, उसके बेटे फहद रशीदी और एजाज अहमद से हुआ। आरोपितों ने ‘अलफहद टूरिज्म’ के माध्यम से हज यात्रा कराने का दावा किया और प्रति व्यक्ति 4.75 लाख रुपये का पैकेज तय किया।

कंपनी ओसामा आमिर रशीदी व मो. आमिर रशीदी के नाम रजिस्टर्ड है, जिसका मुख्यालय वित्तीय फ्लोर रिजेंसी टवर, हैबिट रोड हुसैनगंज लखनऊ में है। 31 जुलाई 2025 को आरोपितों ने व्हाट्सएप के जरिए एग्रीमेंट भेजा, जिसमें वीजा, टिकट, ठहरने, खानपान और अन्य सुविधाओं की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई।

उसमें यह भी उल्लिखित किया गया कि विदेश यात्रा जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए एग्रीमेंट को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस पर भरोसा कर उन्होंने अलग-अलग माध्यमों से कुल 23.99 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

यात्रा की तिथि नजदीक आने पर जब बार-बार वीजा और टिकट मांगे गए तो आरोपी टालमटोल करते रहे। अंततः उन्होंने दस्तावेज देने से इनकार कर दिया और संपर्क करना भी बंद कर दिया।

जांच में सामने आया कि संबंधित फर्म के पास हज यात्रा कराने का कोई वैध लाइसेंस नहीं है। साइबर थाना प्रभारी इंद्रेश चौहान ने बताया कि आमिर रशीदी, फहद रशीदी, ओसामा रशीदी और एजाज अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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