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खतरे में जिदगी..ट्रैक को सड़क समझने की लापरवाही

इसे रेल विभाग की लापरवाही कहें या फिर आरपीएफ-जीआरपी की। कानून की बात करें तो तीनों ही विभाग इस लापरवाही के जिम्मेदार हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Feb 2021 11:02 PM (IST)Updated: Tue, 23 Feb 2021 11:02 PM (IST)
खतरे में जिदगी..ट्रैक को सड़क समझने की लापरवाही

सहारनपुर, जेएनएन। इसे रेल विभाग की लापरवाही कहें या फिर आरपीएफ-जीआरपी की। कानून की बात करें तो तीनों ही विभाग इस लापरवाही के जिम्मेदार हैं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन की पटरियों को शहर के कुछ लोगों ने सड़क समझ लिया। इन पटरियों को पार करना इन लोगों की आदत बन गई है। जबकि सभी को पता है कि रेलवे लाइन को पार करना भी अपराध की श्रेणी में आता है।

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दैनिक जागरण ने मंगलवार को रेलवे स्टेशन का जायजा लिया तो यहां पर बच्चे, महिला, युवा, बुजुर्ग हर तरह का इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर पटरियों को पार करता हुआ दिखा। यही नहीं बराबर में ट्रेन आ रही थी और लोग पटरियों को पार कर रहे थे।

दरअसल रेलवे स्टेशल पर पिछले दो दिनों से भीड़भाड़ दिख रही है, क्योंकि अंबाला डिविजन से चार पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाकर चलाने की अनुमति मिल गई है। 22 फरवरी से यह ट्रेन दौड़ भी रही हैं। बता दें कि सहारनपुर-शामली, सहारनपुर-मेरठ, सहारनपुर-ऊना, सहारनपुर-अंबाला ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाकर चलाया गया है। इसलिए स्टेशन पर लोगों का आवागमन अधिक हो रहा है। मंगलवार को जब यहां पर दैनिक जागरण की टीम पहुंची तो देखा कि लोग बेखौफ होकर ट्रैक को पार कर रहे हैं। हालात यह थे कि एक पटरी से मालगाड़ी गुजर रही थी और दूसरी पटरी से स्कूली बच्चे। ट्रैक पार करने वाले कुछ लोगों से पूछा गया तो उन्होंने स्टेशन के पास की एक कालोनी का रहने वाला बताया। बताया कि स्टेशन के बाहर से वह अपनी कालोनी में जाते हैं तो दूर होकर जाना पड़ता है। पटरी पार करके जल्दी चले जाते हैं, जिससे साफ है कि कुछ मिनटों के लिए जिदगी को खतरे में डाला जा रहा है, जिसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। उल्लंघन पर यह होता है जुर्माना

1000 - रुपये जुर्माना टिकट में छेड़छाड़ करने पर लिया जाता है। छह माह की जेल तक हो सकती है।

1000 - रुपये का जुर्माना अनाधिकृत रूप से हाकिग करना या सामान बेचने पर लिया जाता है।

500 - रुपये का जुर्माना रेलवे परिसर में या ट्रेन पर पोस्टर लगाने पर किया जाता है। छह माह तक की सजा का भी प्रावधान है।

10,000 - रुपये का जुर्माना रेलवे की टिकट की दलाली करने या अवैध तौर पर टिकट बेचने पर होता है। तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान है।

1000 - रुपये का जुर्माना ट्रेसपासिग या पटरी पार करने पर होता है।

250 - रुपये का जुर्माना ट्रेन या स्टेशन पर उपद्रव करना, कचरा फैलाने पर होगा। एक माह की सजा भी हो सकती है।

500 - रुपये का जुर्माना बंद फाटक से निकलना, बाइक निकालने पर होगा।

500 - रुपये का जुर्माना प्लेटफार्म से ट्रैक पर झांकने पर होता है। ----

यदि हमें स्टेशन मास्टर या फिर अन्य अधिकारी कार्रवाई के आदेश दें तो वह हम कार्रवाई करेंगे।

-राशिद अली, जीआरपी थाना प्रभारी ---

ट्रैक को पैदल पार करना अपराध है। इस पर जुर्माना भी होता है। हमें जो भी इस तरह से ट्रैक पार करते हुए दिखता है तो जुर्माना किया जाता है।

-कपिल शर्मा, स्टेशन अधीक्षक।


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