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स्टेशन पर जाएं संभलकर, नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना ..होगी सजा

सहारनपुर जेएनएन। कृषि कानून के विरोध में 1

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Feb 2021 07:10 PM (IST)Updated: Wed, 17 Feb 2021 07:10 PM (IST)
स्टेशन पर जाएं संभलकर, नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना ..होगी सजा

सहारनपुर, जेएनएन। कृषि कानून के विरोध में 18 फरवरी को किसानों का रेल रोका आंदोलन होगा। इस आंदोलन को लेकर रेलवे ने भी पूरी तैयारी कर ली है। रेलवे अधिकारी ही नहीं, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी आंदोलन के दौरान सतर्क रहेंगे, ताकि रेल यातायात पर कोई फर्क न पड़े। नियम के तहत देखा जाए तो यदि कोई भी व्यक्ति या समूह ट्रेनों को रोकता है तो उसके खिलाफ एफआइआर की कार्रवाई हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा भी रेलवे के कई नियम है। जिन्हें तोड़ने पर जुर्माना या फिर सजा तक हो सकती है।

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इन धाराओं के तहत रेलवे कर करता है कार्रवाई

धारा 147 : रेल लाइन पार करना, ट्रैक की ओर झांकना, बंद रेल फाटक पार करना

धारा 145 : हंगामा करना, शोर मचाना

धारा 146 : रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करना, झगड़ा करना

धारा 162 : अनाधिकृत रूप से महिला कोच में सवार होना

धारा 152 : दिव्यांग कोच में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना

धारा 167 : धूमपान करना, गंदगी फैलाना

धारा 156 : छत पर या पायदान पर बैठकर सफर करना

धारा 141 : अनाधिकृत रूप से चेन पुलिग कर ट्रेन रोकना

धारा : 3 आरपी एक्ट : रेलवे संपत्ति की चोरी करना नोट : स्टेशन अधीक्षक कपिल शर्मा के बताए अनुसार।

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इन अपराध में होता है जुर्माना

500 रुपये जुर्माना महिला कोच में पुरुष का बैठना, दिव्यांग कोच में गैर दिव्यांग का बैठना, ट्रेन की छत पर सफर करना। एक माह का कारावास भी हो सकता है। 1000 रुपये जुर्माना चेन पुलिग करना। तीन माह की कैद भी हो सकती है। रेलवे की संपत्ति चोरी करने पर भी तीन वर्ष की कैद हो सकती है। 500 रुपये जुर्माना रेलवे स्टेशन परिसर में जोर-जोर से बातें करना, झगड़ा करना, अभद्र व्यवहार करना, ड्यूटी के दौरान कर्मचारी के कार्य में बाधा डालना। एक माह की सजा भी। 250 रुपये की पेनल्टी बिना टिकट वाले यात्री से ली जाएगी। देखा जाएगा कि किस दूरी से कितने के टिकट है। उसके अलावा एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी। 1000 रुपये जुर्माना टिकट में छेड़छाड़ करने पर लिया जाता है। छह माह की जेल तक हो सकती है।

1000 रुपये का जुर्माना अनाधिकृत रूप से हाकिग करने या सामान बेचने पर लिया जाता है। 500 रुपये का जुर्माना रेलवे परिसर में या ट्रेन पर पोस्टर लगाने पर किया जाता है। छह माह तक की सजा का भी प्रावधान है। 10,000 रुपये जुर्माना रेलवे के टिकट की दलाली करने या अवैध तौर पर टिकट बेचने पर होता है। तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान है।

1000 रुपये का जुर्माना ट्रेसपासिग या पटरी पार करने पर होता है। 250 रुपये का जुर्माना ट्रेन या स्टेशन पर उपद्रव करना, कचरा फैलाने पर होगा। एक माह की सजा भी हो सकती है। 500 रुपये का जुर्माना बंद फाटक से निकलना, बाइक निकालने पर होगा। 500 - रुपये का जुर्माना प्लेटफार्म पर ट्रैक पर छांकने पर होता है। नोट : स्टेशन अधीक्षक कपिल शर्मा के अनुसर।

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इन्होंने कहा

किसानों के आंदोलन को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। जिला प्रशासन और पुलिस से सहयोग मांगा गया है। जीआरपी और आरपीएफ भी मौजूद रहेगी। नियम के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

कपिल शर्मा, स्टेशन अधीक्षक।


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