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यूपी में मिठाइयों की बिक्री पर सख्ती का असर, दुकानदारों ने लिखी एक्सपायरी डेट, ग्राहकों के लिए अच्छी खबर

Published: Sat, 17 Oct 2026 08:51 AM (IST)

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों पर निर्माण और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम त्योहारों पर ग्राहकों ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, रामपुर। यदि आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें। आप जो मिठाई खरीद रहे हैं, उसके नाम और दाम के अलावा एक्सपायरी की भी जानकारी कर लें।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिठाई विक्रेताओं के लिए आदेश किए हैं कि वे अपनी मिठाई पर नाम और कीमत के साथ मिठाई कब बनी और कब तक इस्तेमाल की जा सकती है, यह जानकारी भी अंकित करेंगे। यदि मिठाई के साथ यह जानकारी अंकित नहीं है तो मिठाई कतई न खरीदें और इसकी सूचना खाद्य विभाग के अधिकारियों दें।

एक्सपायरी डेट का उल्लेख किया जाना अनिवार्य

त्योहार पर मिठाइयों की सबसे अधिक बिक्री होती है। कई-कई दिन पहले से मिठाइयां बननी शुरू हो जाती हैं। मिठाइयां ज्यादा दिन पुरानी होने से खराब होने का डर रहता है। अब ऐसा नहीं होगा। मिठाइयों पर निर्माण व एक्सपायरी डेट का उल्लेख किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ दुकानदारों ने मिठाइयों के साथ ही उसके इस्तेमाल करने की तारीख लिखकर प्रदर्शित कर दी है।

मिस्टन गंज पर अन्नापूर्णा स्वीट्स पर मिठाइयों के साथ एक चिट लगी दिखाई दी, जिस पर मिठाई के निर्माण और उसके इस्तेमाल करने की तिथि अंकित है। मिठाई विक्रेता विशाल अग्रवाल उनके यहां हमेशा ताजा मिठाइयां ही बनाई जाती हैं। विभाग की यह अच्छी पहल है। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा।

अभी कई दुकानदार लापरवाह

मिठाइयों के संबंध में जारी आदेश को लेकर अभी कई दुकानदार लापरवाह बने हुए हैं तो ज्यादातर ग्राहक भी अंजान हैं। टैक्सी स्टैंड पर एक दुकान पर मिठाई खरीदने आए शोभित जोशी ने बताया कि हमें इसका पता नहीं था। यह विभाग ने बहुत बढ़िया काम किया है।

गुरुनानक रोड निवासी गुरमीत सिंह का कहना है कि इसका प्रमाण कैसे मिलेगा कि दुकानदार सही जानकारी अंकित कर रहा है। वह चार दिन पुरानी मिठाई पर आज की तारीख डाल देगा तो हम कैसे जान पाएंगे। विभाग को इस संबंध में भी कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए।

अधिकारी बोले-

मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार एक से 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होती है। अभी तक पैकिंग में बिकने वाली मिठाइयों पर यूज बाय डेट अंकित होती थी, लेकिन अब दुकानों पर बिक्री के लिए प्रदर्शित खुली मिठाइयों पर मिठाई के निर्माण और उपयोग करने की समय अवधि अंकित करनी होगी। इसके लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया था। इस व्यवस्था पर अमल किया जा रहा है या नहीं, इसके लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा।

-संजीव सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी।

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