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मिठाई के शौकीनों के लिए बड़ी खबर: 15 अक्टूबर से डिब्बे पर मिलेगी ये खास जानकारी, खाद्य विभाग का नया फरमान

Published: Wed, 14 Oct 2026 07:19 PM (IST)

खाद्य सुरक्षा विभाग का नया नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा, जिसके तहत खुली और पैक मिठाइयों पर निर्माण व ...और पढ़ें

संभल के एक रेस्टोरेंट में बिक्री के लिए रखी मिठाई। जागरण

संभल के एक रेस्टोरेंट में बिक्री के लिए रखी मिठाई। जागरण

HighLights

  1. खाद्य सुरक्षा विभाग का नियम आज होगा लागू, उल्लंघन पर नोटिस भेजकर की जाएगी कार्रवाई

जागरण संवादाता, संभल। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग का खुली मिठाई को लेकर नियम 15 अक्टूबर यानी गुरुवार से लागू होना है। अब मिठाई के काउंटर के साथ ही डिब्बे पर भी निर्माण से लेकर एक्सपायर की तिथि प्रदर्शित की जाएगी। नियम को अमलीजामा पहनाने के लिए जहां खाद्य विभाग ने तैयारी कर ली है, वहीं दुकानदार भी नियम के दायरे में रहकर कारोबार करने की बात कह रहे हैं।

जिले में पंजीकृत मिठाई विक्रेताओं की संख्या करीब 950 है। इनमें 150 बड़े दुकानदार और 800 छोटे मिठाई विक्रेता हैं। वैसे खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, कंपनियों की मिठाई पैक डिब्बों में बिकती है और इन पर मिठाई के निर्माण से लेकर एक्सपायर की तिथि रहती है।

अब विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर नियम को लागू करने की तैयारी कर ली है। जिसके तहत जिस काउंटर पर खुली मिठाई रखी होगी और जिस डिब्बे में मिठाई पैक की जाएगी, उस पर निर्माण से लेकर एक्सपायर की जानकारी प्रदर्शित होनी चाहिए।

इस नियम का उल्लंघन किए जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दुकानदार को नोटिस भेजकर कार्रवाई की शुरू की जाएगी। बहरहाल, संभल सहित अन्य शहर कस्बों में दुकानदारों ने नियम को लेकर तैयारी शुरू कर दी है।

यहां कर सकते हैं शिकायत

अगर किसी दुकान पर नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसकी शिकायत की जा सकती है। खाद्य विभाग के फोसकोस पार्टल और फूड सेफ्टी कनेक्ट एप पर कोई भी व्यक्ति आनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश के बारे में जानकारी हुई है। खुली मिठाई के डिब्बे पर स्टीकर लगाया जाएगा, जिस पर निर्माण और एक्सपायर की जानकारी रहेगी। जिससे लोगों में भी विश्वास और भरोसे का भाव आएगा। - अनुज कांत तिवारी, मालिक गुरु स्वीट्स

काउंटर में अलग-अलग तरह की मिठाई को लेकर निर्माण और एक्सपायर की जानकारी प्रदर्शित की हुई है। पैक मिठाई पर भी इस जानकारी का जिक्र रहेगा। विभाग के निर्देश और नियम का पालन किया जाएगा। - अजय झा, मैनेजर नंदन स्वीट्स

 

खुली मिठाई के काउंटर पर निर्माण और एक्सपायर की जानकारी प्रदर्शित रहेगी। जबकि डिब्बे पर भी यह जानकारी देना अनिवार्य है। नियम 15 अक्टूबर से लागू होना है। जिसका पालन कराया जाएगा। चेकिंग अभियान अब भी चल रहा है। अगर कहीं से शिकायत आई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- मानवेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य, संभल


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